Home प्रादेशिक राष्ट्रपति चुनाव :CM शिवराज सिंह चौहान समेत 208 विधायकों ने डाला वोट

राष्ट्रपति चुनाव :CM शिवराज सिंह चौहान समेत 208 विधायकों ने डाला वोट

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देश का 14वां राष्ट्रपति चुनने के लिए आज देशभर की विधानसभा में वोटिंग हो रही है। इसी कड़ी में आज मध्य प्रदेश विधानसभा में भी विधायक वोट डालने पहुंच रहे हैं। भिंड से बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना पहला वोट डाला। बता दें कि मतदान सुबह 10 से शाम 5 बजे तक चलेगा। गिनती 20 जुलाई को होगी।

– मध्य प्रदेश विधानसभा में अब तक 228 में से 204 विधायक वोट डाल चुके हैं।
– सीएम शिवराज सिंह चौहान और विधानसभा स्पीकर सीताशरण शर्मा के अलावा मंत्रिमंडल भी वोट डाल चुका है।
– वहीं, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, विधायक जीतू पटवारी समेत कांग्रेस विधायक भी वोट डालने पहुंचे।
– वोटिंग के दौरान विधानसभा में विधायक कतार में खड़े दिखे।
किन- किन के बीच है मुकाबला…
– एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद और विपक्ष की मीरा कुमार के बीच मुकाबला है। 63% मतों के साथ कोविंद की जीत तय मानी जा रही है।
रामनाथ कोविंद v/s मीरा कुमार
– रामनाथ कोविंद: यूपी में जन्मे, बिहार के गर्वनर रहे। सादगीभरी छवि, कानून के जानकार, संविधान की समझ, दलित चेहरा। दो चुनाव लड़े, लेकिन हार गए।
– मीरा कुमार:बिहार में जन्मीं मीरा साफ-सुथरी छवि, कानून की जानकार, संविधान की जानकारी (लोकसभा स्पीकर रहीं)। विदेश नीति की जानकारी (इंडियन फॉरेन सर्विस में रहीं)। दलित चेहरा और पूर्व डिप्टी पीएम जगजीवन राम की बेटी। रामविलास पासवान और मायावती जैसे बड़े दलित लीडर्स को चुनाव में हरा चुकी हैं। करोलबाग से 3 बार MP भी रहीं।
नरोत्तम न वोट डाल पाएंगे और न विधानसभा सत्र में हिस्सा ले सकेंगे…
जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा को झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने मिश्रा द्वारा सिंगल बेंच के ऑर्डर (जिसमें आयोग के 23 जून के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई थी) को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने मिश्रा को राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग करने और विधानसभा सत्र में भाग लेने के संबंध में राहत नहीं दी है। कोर्ट ने कहा है कि ये अंतरिम आदेश है, जो याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए स्टे आॅर्डर के परिप्रेक्ष्य में दिया गया है, जिसका अंतिम सुनवाई पर असर नहीं होगा। आगे इस मामले की सुनवाई 28 अगस्त को तय कर दी गई। मिश्रा के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में वोट ालने और विधानसभा सत्र में भाग लेने की अनुमति दी जाए। मिश्रा को विधानसभा सत्र में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाती है तो यह ठीक नहीं होगा। 2008 के पेड न्यूज के मामले मे मिश्रा को 2017 में चुनाव आयोग ने अयोग्य ठहराया है, जो ठीक नहीं है। राजेंद्र भारती के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता तनखा ने कहा – यह इलेक्शन प्रोसेस में रूल ऑफ ला का मामला है। चुनाव प्रक्रिया में आयोग ने इसे बड़ी मुश्किल से लागू किया है। अब इस पर रोक लगा दी जाए तो इस देश में चुनावों में जो गलत काम होते हैं उस पर कैसे रोक लगाई जाएगी। इस केस में 69 बार सुनवाई हुई। राष्ट्रीय स्तर की कमेटी ने 42 पेड न्यूज जांच में सही पाई।

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