हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक निजी प्रॉपर्टी पर 477 पेड़ अवैध तरीके से काटने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने प्रापर्टी के मालिक और खरीदार पर 116 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। शोघी तहसील स्थित तारा देवी मंदिर से जुड़ी हुई 38.5 बीघे क्षेत्र में यह पेड़ लगे हुए थे।
एनजीटी ने कहा कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए इस प्रापर्टी पर किसी भी प्रकार का स्थायी-अस्थायी, व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक निर्माण नहीं किया जा सकेगा।
बिना अनुमति 477 से अधिक देवदार और ओक जैसे कीमती पेड़ों के कटने का मामला 21 नवंबर 2014 को सामने आया था। इसके बाद एनजीटी ने इस मामले पर स्वत: संज्ञान लिया था।