साध्वी रेप केस में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर फैसले के बाद समर्थकों ने हिंसा की और बवाल काटा। इस पर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई। राम रहीम पर फैसले के बाद मचाए गए उपद्रव पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की फुलबेंच सुनवाई हुई।
पुलिस ने हाईकोर्ट को मामले में अब तक की रिपोर्ट सौंपी। उसके बाद चीफ जस्टिस एस सिंह सारों, जस्टिस अवनीश झिंगन और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई और कहा कि हालात देखने से लगता है कि सरकार ने सरेंडर कर दिया और राजनीतिक फायदे के लिए शहर को जलने दिया।
हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि किन अफसरों ने गलत सूचना दी थी, किन अफसरों ने गुमराह किया, उनके नाम बताएं जाएं। हाईकोर्ट ने कहा कि उपद्रव में हुए नुकसान की भरपाई डेरा सच्चा सौदा करेगा। इसके लिए राम रहीम की संपत्ति को कब्जे में लिया जाए। सभी संपत्ति को सील किया जाए और अगले आदेश तक बेची नहीं जा सकेगी। अब मंगलवार को मामले में दोबारा सुनवाई होगी।
राम रहीम को दोषी करार देने के बाद समर्थकों की ओर से की गई आगजनी व तोड़फोड़ पर सख्त रवैया अपनाते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी नुकसान हो रहा है। उसकी भरपाई दोषी पाए जाने पर डेरे की संपत्ति अटैच कर की जाएगी। इसके साथ ही कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा को अपनी पूरी संपत्ति का ब्यौरा सौंपने का आदेश दिया।
राम रहीम को सजा सुनाने के बाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने धीरे-धीरे पंचकूला सहित हरियाणा-पंजाब में बन रहे जंगलराज का नजारा सामने आने लगा। आगजनी, तोड़फोड़ व हिंसा की घटनाओं के बारे में वकीलों ने कोर्ट को जानकारी दी। इस पर हाईकोर्ट ने डेरा की ओर से मौजूद वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि डेरे ने हिंसा न होने का आश्वासन दिया था और अब वह पीठ दिखा रहा है।
कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी से डेरा पीछे नहीं हट सकता। कोर्ट ने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है उससे जो भी नुकसान होगा, दोषी मिलने पर उसकी भरपाई डेरे की संपत्ति को बेच कर करेंगे। कोर्ट ने कहा कि डेरा अपनी पूरी संपत्ति का ब्यौरा हाईकोर्ट में सौंपे।
शरारती तत्वों की पहचान के लिए वीडियोग्राफी कराएं
कोर्ट ने कहा कि इसके साथ ही शरारती तत्वों की पहचान कर उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। इसके लिए कार्रवाई की वीडियोग्राफी करवाई जाए। इसके जरिए ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी और उन पर मामला दर्ज करने के साथ ही उनकी संपत्ति को अटैच कर उससे नुकसान की भरपाई की जाएगी। इससे दंगाइयों को एक सबक मिलेगा और वे इस प्रकार की गतिविधि में शामिल होने से पहले हजार बार सोचेंगे।
जिले वार दैनिक आधार पर नुकसान की समीक्षा करें
हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और यूटी प्रशासन को आदेश दिए कि दैनिक आधार पर वे जिलेवार अधिकारियों के माध्यम से नुकसान की समीक्षा करें। इन सभी आंकड़ों को एकत्रित करते हुए हाईकोर्ट के सक्षम पेश करें। हाईकोर्ट खुद इस मामले की निगरानी कर रहा है, इसलिए उनके बचने की संभावना भी नहीं रहेगी। उनकी प्रॉपर्टी को नीलाम करने में भी हमें कोई हिचक नहीं होगी क्योंकि इस तरह के लोगों को कड़ा संदेश देना बहुत जरूरी है।