मंत्रिमण्डल की आज यहां आयोजित बैठक में सिंचाई एवं जन स्वाथ्य विभाग में जल-रक्षकों से सम्बन्धित नीति के लिए हामी भरी। आईटीआई डिप्लोमा धारक योग्य जल-रक्षकों को पम्प ऑपरेटरों तथा फीटरों के पदों के लिए भर्ती एवं पदोन्नित नियमों में कोटा दिया जाएगा। 10वीं तथा 12 साल के अनुभव वाले जल-रक्षकों को चौकीदार तथा पम्प एटेडैंटस के पदों के लिए शामिल किया जाएगा। लगभग 1000 बेलदार के वर्तमान पदों को चौकीदार तथा पम्प अटेंडेंट के रूप में पुनः नामित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जल-रक्षकों को 2500 रू0 प्रति माह का मानदेय भी प्रदान किया जाएगा।
बैठक की अध्यक्षता आज यहां मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिहं ने की।
बैठक में आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाकर 1000 रू0 प्रतिमाह करने का निर्णय भी लिया गया।
सरकार द्वारा प्रदेश के लोगों को श्रेष्ठ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए मंत्रीमण्डल ने प्रदेश के दूर्गामी तथा जनजातिय क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत जनरल डियूटी अधिकारियों को प्रायोजित करने के लिए एक नीति स्वीकृत की है। इन जनरल डियूटी अधिकारियों को ऐसे क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने के लिए विभिन्न आर्थिक तथा गैर-आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा तथा उन्हें प्रदेश या प्रदेश के बाहर स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा, डीएम/एमसीएच. डीएनबी करने के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाएगी।
मंत्रीमण्डल ने कन्याओं को उनके घरद्वार के समीप गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए ‘बेटी है अनमोल योजना’ के अन्तर्गत स्नात्तक स्तर तथा समान्तर कोर्स जिसमें बीई, बीटैक, एमबीबीएस, बीएड तथा एलएलबी शामिल है कर रही बीपीएल परिवारों की कन्याओं को 5000 रू. सालाना की छात्रवृति आरम्भ करने को स्वीकृति दी।
मंत्रिमण्डल ने नियमित जेबीटी अध्यापकों की तर्ज पर पैट अध्यापकों को भी वार्षिक वृद्धि प्रदान करने का निर्णय लिया। बैठक में पैट अध्यापकों के लिए स्थानान्तरण नीति तैयार करने का भी निर्णय लिया गया है। पैट अध्यापक रिक्त पद के लिए एक मुश्त स्थानान्तरण अथवा एक स्थान पर तीन साल का कार्यकाल पूरे करने के उपरान्त पद के विरूद्ध या आपसी सहमति के आधार पर स्थानांतरण के लिए योग्य होंगे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि विवाह की स्थिति में अन्तर-जिला स्थानान्तरण के लिए केवल महिला पैट शिक्षक ही योग्य होंगी।
रिक्तियां तथा पदः-
बैठक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने अनुबन्ध आधार पर वॉक-इन-इन्टरव्यु के माध्यम से चिकित्सा अधिकारी (एमबीबीएस) के 50 पदों को स्वीकृति दी।
मंत्रिमण्डल ने प्रदेश के तहसील कार्यालयों में चालकों के 19 पदों को सृजन तथा भरने की स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश बिवरजिस लिमिटेड में तृतीय श्रेणी के 39 पद तथा चतुर्थ श्रेणी के 33 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में वन विभाग में निजी राहत देते हुए रजिस्ट्रार के तीन पद भरने, अधिक्षक ग्रेड-2 के दो पदों को पदोन्नत कर अधिक्षक ग्रेड-1 में पदोन्नत करने तथा वरिष्ठ सहायकों के 14 पदों को अधिक्षक ग्रेड-2 में तबदील करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रीमण्डल ने सैकेण्डमेंट/ प्रतिनियुक्ति आधार पर जिला शिमला के महात्मा गांधी राजकीय इंजिनीयरिंग कॉलेज कोटला (जियोरी) तथा जिला बिलासपुर के हाईड्रो इंजिनीयरिंग कॉलेज बन्दला में निदेशक एवं प्रधानाचार्य के दो पद भरने का निर्णय भी लिया गया है।
बैठक में सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य विभाग में जूनियर इंजीनियर सिविल के 32 पदों की बहाली तथा परिवर्तन कर जेई (मकैनिकल) तथा जेई (ईलैक्ट्रीकल) के कैडर में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।
मंत्रिमण्डल ने कृषि विभाग में एचपीएसएससी की वर्तमान वेटिंग लिस्ट से कनिष्ठ अभियन्ताओं के 30 पद और कनिष्ठ कार्यालय सहायकों (आईटी) के 40 पद भरने को मंजूरी प्रदान की।
बैठक में ऊना जिला के बसदेड़ा, लाहौल स्पिति जिला के काजा, शिमला जिला के ज्यूरी और सिरमौर के ददाहू, रोनहाट तथा पझौता (फटी पटेल) में हाल ही में खोले गए महाविद्यालयों के लिए विभिन्न पदों के सृजन व इन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की
मंत्रिमण्डल ने पंचायती राज विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 23 पद, युवा सेवा एवं खेल विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 23 पद सृजित कर इन्हें भरने को स्वीकृति दी।
जिला विधि सेवा प्राधिकरण में सचिवों के चार पद, जबकि प्रदेश विधानसभा सचिवालय में अधीक्षक ग्रेड-2 के तीन पद सृजित करने के अलावा शिक्षा विभाग में आउटसोर्स आधार पर दो कम्पयूटर ऑपरेटरों और एक डाटा ऐंटरी ऑपरेटर को रखने का निर्णय लिया गया।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
मंत्रिमण्डल ने सोलन जिला के कुनिहार, मण्डी जिला के रिवालसर और हमीरपुर जिला के लम्बलु में उप-तहसील के सृजन का निर्णय लिया।
कांगड़ा जिला के खुंडियां में नया वन वृत कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया।
तिब्बती बाल गांवों के निवासियों को उपदान दरों पर राशन उपलब्ध करवाने संबंधी मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप मंत्रिमण्डल ने धर्मशाला स्थित ऐसे 2000 निवासियों को विशेष अनुदान योजना के अन्तर्गत उपदान दरों पर राशन उपलब्ध करवाने को हरी झण्डी दी।
मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप कांगड़ा जिला के नगरोटा-बगवां के अन्तर्गत बलधार में अत्याधुनिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में बिलासपुर जिला के भराड़ी और शिमला जिला के जलोग में आईपीएच विभाग के नए उप-मण्डल तथा सोलन में आईपीएच का नया वृत्त खोलने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने चम्बा जिला के तिसा (भंजराड़ू) में लोक निर्माण विभाग का नया मण्डल और नकरोड़ में हिमगिरी व लसूईं के साथ उपमण्डल खोलने का निर्णय लिया।
निर्णय लिया गया है कि बिलासपुर से नालागढ़ मण्डल और नाहन वृत्त से सोलन मण्डल को अलग कर सोलन में नए प्रादेशिक वन वृत्त की स्थापना की जाएगी।
मंत्रिमण्डल ने जलागम विकास दलों के 116 सदस्यों की सेवाओं को ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज और जिला परिषद के कैडर में समायोजित करने का फैसला किया।
मण्डी जिला की करसोग तहसील के अन्तर्गत सरतयोला व परलोग में पटवारी के दो पदों के साथ दो नए पटवार सर्कल सृजित करने का निर्णय लिया गया।
लोगों को राजस्व संबंधी सेवाओं की सुविधा प्रदान करने के लिए सिरमौर जिला की पांवटा साहिब तहसील के अन्तर्गत सालग सादी, कांडो नाडी, मालगी-दड़यात, छछेती, सारा-कायला-गातु-नवी और खाली अच्छों मोहालों को भड़ोग-बनेड़ी तहसील ददाहु से पटवार वृत्त अजोली में स्थानांतरित/पुनर्गठित करने को मंजूरी प्रदान की।
बैठक में घुमारवीं, बैजनाथ-पपरोला, अम्ब-गगरेट, मनिकर्ण व सुन्दरनगर योजना क्षेत्रों, बीड़बिलिंग विशेष योजना क्षेत्र और रोहडू योजना क्षेत्र की प्रारूप विकास योजना को स्वीकृति दी गई।
मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप विभिन्न स्कूलों को स्तरोन्नत करने और इनके लिए स्टाफ का सृजन करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने जिला परिषद कैडर के नियमित कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान करने और उन्हें नई पैंशन प्रणाली के अन्तर्गत लाने का निर्णय लिया गया, जिसके लिए राज्य सरकार की ओर से हिस्सा प्रदान किया जाएगा।
बैठक में शिमला जिला के कुमारसेन के अन्तर्गत अस्थाई पुलिस चौकी सैंज को आवश्यक स्टाफ की सुविधा प्रदान करने सहित स्थायी बनाने को मंजूरी दी।
मण्डी जिला के धर्मपुर पुलिस थाना के अन्तर्गत टिहरा में और बल्ह पुलिस थाना के अन्तर्गत गागल में भी पुलिस चौकी स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जिनमें आवश्यक पद भी भरे जाएंगे।
मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के फतेहपुर, बिलासपुर जिला के बिझड़ी-ढटवाल और मण्डी जिला के पद्धर में फायरपोस्ट खोलने का निर्णय लिया।
मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय वाहन चालकों तथा वर्कशाप एसोसिएशन के धुलाई भत्ते को 30 रूपये से बढ़ाकर 60 रूपये करने तथा एक अतिरिक्त वर्दी उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया।
मंत्रिमण्डल द्वारा किन्नौर जिला के गुरू संज्ञास (गुरू-छन-ग्याड़) मेला रारंग को राज्य स्तरीय दर्जा प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने पांच गांवों को आदर्श इको गांव के रूप में विकसित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्णय लिया । इनमें शिमला जिला का चराउ गांव, सिरमौर जिला का देयांथल गांव, किन्नौर का डमरू, चम्बा का भ्ांजराड़ू तथा बिलासपुर जिला का टेपरा गांव शामिल है।
मंत्रिमण्डल ने आठ पशु अस्पतालों को उप-मण्डलीय पशु अस्पताल में स्तरोन्न्त करने का निर्णय लिया जिनमें मण्डी ग्रामीण, सिरमौर जिला का संगड़ाह व शिलाई, ऊना जिला का बंगाणा, चम्बा जिला का सलूणी, हमीरपुर जिला का सुजानपुर, कांगड़ा जिला का ज्वालामुखी तथा मण्डी जिला का धर्मपुर अस्पताल शामिल है।
स्वास्थ्य क्षेत्रः
मंत्रिमण्डल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में नर्सिंग सैल (टीचिंग कैडर) स्थापित करने के लिए दो पद उप-निदेशक(नर्सिग) तथा प्रधानाचार्य नर्सिंग अधिकारी के सृजित करने का निर्णय लिया।
मंत्रिमण्डल ने सोलन जिला के अर्की तहसील के गांव देवरा, सिरमौर जिला की ग्राम पंचायत भुजोण्ड के गतलोग गांव तथा ग्राम पंचायत शामरा के देबड़घाट, कांगडा जिला की ग्राम पंचायत बल्ला के रसेहड़ गांव में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को अपनी मंजूरी प्रदान की ।
मंत्रिमण्डल द्वारा इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज शिमला के कार्डियोलॉजी तथा आर्थोपैडिक्टस विभाग में एक पद प्रोफेसर तथा एक पद सहायक प्रोफैसर के सृजित करने को भी अपनी मंजूरी प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने राजकीय मैडिकल कालेज नाहन में पैथोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफैसर का एक पद भरने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की ।
मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के धर्मपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धर्मपुर को 50 बिस्तरों वेले नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने को भी मंजूरी प्रदान की तथा साथ ही 6 पद भरने की भी स्वीकृति प्रदान की ।
मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के दारपा-बरकाटा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा मण्डी जिला के ही धर्मपुर खण्ड के टीहरा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने को भी स्वीकृति प्रदान की ।
बैठक में शिमला जिला के ग्राम पंचायत बढाल के बढाल गांव में दो पदों के सृजन सहित स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के मसेरन में आवश्यक स्टाफ सहित तथा सोलन जिला के नौणी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का भी निर्णय लिया।
मंत्रिमण्डल ने हमीरपुर जिला के चबूतरा स्थित स्वास्थ्य उप-केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने तथा शिमला जिला की ग्राम पंचायत मातल के स्वास्थ्य उप-केन्द्र मातल को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आवश्यक पदों के सृजन सहित स्तरोन्नत करने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में निजी क्षेत्र में फिजियोथेरेपी में स्नातक का कोर्स आरम्भ करने का भी निर्णय लिया गया।