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कंप्यूटर टीचरों की भर्ती पर स्टे लगा,कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंकजुड़े मामले रोक हटी…

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प्रदेश हाईकोर्ट ने कांगड़ा केसीसी बैंक में बैंक में विभिन्न श्रेणियों के 216 पदों के लिए होने वाली भर्ती से जुड़े मामले में अपने स्थगन आदेशों से रोक हटा दी है। कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में संशोधन करते बैंक को यह छूट दे दी कि वह इन पदों पर होने वाली नियुक्ति को अंतिम दे रूप दे सकता है, मगर सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति याचिकाओं पर होने वाले अंतिम निर्णय पर ही निर्भर करेगी।
इस मामले में हाइकोर्ट ने यह अंतरिम आदेश पारित कर रखे थे कि भर्ती प्रक्रिया बेशक जारी रखी जाए, परंतु इन्हें अंतिम रूप केवल कोर्ट की ही इजाजत से दिया जाएगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने अपने आदेशों में यह स्पष्ट किया कि कोर्ट के आदेशों का उल्लेख नियुक्ति पत्रों में विशेष तौर पर अंकित किया जाए। दायर याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि केसीसी बैंक की भर्ती परीक्षा का आयोजन भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों को दरकिनार कर किया गया है। मामले पर सुनवाई 16 नवंबर को होगी।

इसके अलावा प्रदेश सरकार पीजीटी आईपी (कंप्यूटर टीचर) भर्ती पर लगी रोक हटाने के लिए हाईकोर्ट पहुंच गई है। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने कंप्यूटर टीचरों की भर्ती प्रक्रिया और रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगाई थी। वीरवार को राज्य सरकार ने ट्रिब्यूनल के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए स्टे वेकेट करवाने की याचिका दायर की है। इस केस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। राज्य सरकार ने इस मसले को लेकर विधि विभाग की भी राय ली है। बीते रोज सचिवालय में इसको लेकर अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई थी। इसमें कानूनी पहलुओं पर चर्चा की गई। हाईकोर्ट यदि रोक हटाता है तो इंटरव्यू की प्रक्रिया दोबारा से शुरू की जा सकती है।
शिक्षा विभाग ने पीजीटी आईपी के 1191 पदों काे विभागीय स्तर पर भरने का निर्णय लिया था। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद विभाग ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू की सरकार ने इंटरव्यू के लिए 5 साल टीचिंग एक्सपीरियंस की शर्त रखी थी। कुछ अभ्यर्थियों ने इसको लेकर ट्रिब्यूनल में चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि ये पीजीटी के अन्य श्रेणियों के पदों के लिए टीचिंग एक्सपीरियंस की कोई शर्त नहीं है। विभाग की ओर से लगाई गई शर्त से वे इंटरव्यू के लिए अपात्र हो गए हैं। ट्रिब्यूनल ने साक्षात्कार पर रोक लगा दी थी। इस मामले की सुनवाई 18 अक्टूबर को होनी है।
हिमाचलप्रदेश प्रशासनिक प्राधिकरण (ट्रिब्यूनल) ने बीते शुक्रवार को कंप्यूटर टीचरों की भर्ती पर स्टे लगाया था। इस मामले की अगली सुनवाई दस अक्टूबर को होनी है। पीजीटी आईपी के लिए 600 अभ्यार्थियों के इंटरव्यू हो चुके हैं। 1191 पदों के लिए ये इंटरव्यू आयोजित किए जा रहे थे। पिछले कई दिनों से सचिवालय में इसको लेकर कई बैठकें आयोजित हो चुकी है। शिक्षा निदेशालय ने ट्रिब्यूनल के आदेश आने के बाद पीजीटी आईपी की भर्ती के लिए जारी पंजीकरण और इंटरव्यू की प्रक्रिया को बंद कर दिया है।
RBI  द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक अगर किसी बैंक की नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) 12 फीसदी से ज्यादा है तो वह बैंक तो कोई नई शाखा खोल सकता है और ही कोई नई भर्ती कर सकता है। आरोपों के अनुसार वर्तमान में केसीसी बैंक की एनपीए 15.29 फीसदी है। ऐसे में नई भर्ती करना कानूनी तौर पर गलत है। इसके अलावा पहले से ही रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसायटी ने आदेश जारी कर रखा है कि केसीसी बैंक से जु़ड़ी कोई भी भर्ती आईबीपीएस, अधीनस्थ चयन बोर्ड या राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी, लेकिन इस आदेश को भी नजरअंदाज कर भर्ती की जा रही है।

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