अब राजधानी दिल्ली में घर के बाहर सड़क पर कार पार्किंग भी मुफ्त नहीं होगी। इसके लिए भी स्थानीय निकाय को पार्किंग शुल्क देना होगा। दिल्ली सरकार की ओर से तैयार मसौदा नीति-2017 में यह सख्त प्रावधान किया गया है।
उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में नीति के मसौदे पर चर्चा की गई। इस पर दिल्ली सरकार सहित अन्य एजेंसियों ने सहमति जताई। नीति के मुताबिक आम नागरिक के लिए नई पार्किंग दरें क्या होंगी। इसका निर्धारण दिल्ली सरकार की समिति करेगी। यह समिति परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित होगी। इससे कॉलोनियों में पार्किंग की वजह से होने वाले जाम से दिल्ली को बचाया जा सकेगा। वाहन चालक खाली पार्किंग स्थलों का प्रयोग करेंगे।
मसौदे के मुताबिक स्थानीय निकाय का नीति में बदलाव करने का अधिकार केवल पार्किंग दरों में बढ़ोतरी तक सीमित होगा। इस व्यवस्था में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो। इसके लिए मुख्य सचिव की अगुवाई में एक निगरानी टीम भी तैनात की जाएगी। नई पार्किंग नीति के तहत किए गए प्रावधान सिनेमा, अस्पताल, मॉलस, एयरपोर्ट व अन्य पार्किंग के लिए भी लागू होंगे। नई पार्किंग नीति को अधिसूचना के बाद एमसीडी के माध्यम लागू किया जाएगा। दिल्ली में व्यावसायिक वाहनों की पार्किंग भी एक बड़ी समस्या है। इसके लिए भी नीति में प्रावधान किया गया है। नीति के तहत दिल्ली के ऐसे मार्गों को चिह्नित किया जाएगा जहां पर रात के वक्त यातायात कम रहता है। इन मार्गों को स्थानीय निकाय अधिसूचित करेगा। इस अधिसूचना के बाद मार्गों का प्रयोग पार्किंग के लिए हो सकेगा। इसके लिए वाहन चालक को निर्धारित शुल्क सरकार को देना होगा।