तत्कालीन लोकायुक्त और जस्टिस पीपी नावलेकर की छवि खराब करने के मामले में आज मंगलवार को भोपाल जिला न्यायालय की एडीजे कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस विधायक कल्पना परूलेकर को दो साल की सजा और 12 हजार रूपए जुर्माने लगाया है। भोपाल जिला न्यायालय के एडीजे अरविंद कुमार गोयल ने कल्पना परूलेकर की सजा का फैसला सुनाया।
दरअसल कल्पना परुलेकर पर आरोप था कि उन्होंने तत्कालीन लोकायुक्त जस्टिस पीपी नावलेकर का एक फोटो विधानसभा में दिखाया था। इस फोटो में जस्टिस नवलेकर को आरएसएस की यूनिफार्म, काली टोपी, सफेद शर्ट और खाकी हाफ पैंट में दिखाया गया था।
इस फोटो के जरिए कल्पना परुलेकर ने जस्टिस नावलेकर की ईमानदारी पर सवाल उठाए थे। जस्टिस नावलेकर ने इस मामले में शिकायत करते हुए जहां तस्वीर को फर्जी बताया था, वहीं उनकी तस्वीर से छेड़छाड़ करके उनकी छवि खराब करने का केस दायर किया था।