Home प्रादेशिक कोटखाई केस: आरोपी आशीष चौहान को HC से नहीं मिली जमानत…

कोटखाई केस: आरोपी आशीष चौहान को HC से नहीं मिली जमानत…

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हाईकोर्ट में बुधवार को सीबीआई के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान सीबीआई के अधिवक्ता अंशुल बंसल ने कोर्ट से गुहार लगाई कि जांच ऐसे स्तर पर पंहुच चुकी है कि आरोपी को जमानत देना सही नहीं होगा। आरोपी के सैंपल रिपोर्ट अभी आने बाकी हैं। ऐसे में जांच पूरी होने से पहले जमानत देना जांच के नजरिए से भी उचित नहीं होगा।
मंगलवार को आशीष चौहान की जमानत पर सीबीआई के अधिकारियों के कोर्ट में न आने के चलते आज के लिए सुनवाई रखी गई थी। आरोपी के अधिवक्ता ने कहा कि जांच में सहयोग देने और अभी तक कोई भी आरोप साबित न होने की सूरत में आरोपी को जमानत का अधिकार है लेकिन अदालत ने यह सारी दलीलें खारिज कर दीं।

बता दें कि आशीष चौहान छात्रा रेप मर्डर केस में पिछले 83 दिन से जेल में है। सीबीआई अभी तक इस मामले में आशीष चौहान का हाथ होने के सबूत हासिल नहीं कर पाई है। सीबीआई ने आशीष के कई सेम्पल लिए हैं जिनकी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है।

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