छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया 23 अक्टूबर से शुरू होगी, साथ ही चरणबद्ध तरीके से दिन-प्रतिदिन का कार्यक्रम एवं गतिविधियां निर्धारित की जाएंगी। मतदान, मतगणना एवं निर्णयों की घोषणा 30 अक्टूबर को सम्पन्न होगी। उच्च शिक्षा विभाग ने गृह विभाग के परामर्श से छात्र संघ चुनाव की आचार संहिता एवं विस्तृत रूप रेखा तैयार कर ली है।
चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत सभी विद्यार्थी अपनी-अपनी कक्षाओं के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से कक्षा प्रतिनिधि का निर्वाचन करेंगे। निर्वाचित कक्षा प्रतिनिधि महाविद्यालय के छात्रसंघ पदाधिकारी के विभिन्न पदों के लिए नामांकन भर सकेंगे एवं निर्वाचित कक्षा प्रतिनिधि महाविद्यालयीन पदाधिकारी के पदों के लिए मतदान करेंगे।
यह चुनाव प्रत्येक कक्षा के कक्षा प्रतिनिधि के लिए एवं प्रत्येक महाविद्यालय के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं सह सचिव पदों के लिए होंगे। राज्य शासन के निर्णय के अनुसार सभी पदों पर छात्राओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण रहेगा।
राज्य शासन ने छात्रसंघ चुनाव सुव्यवस्थित रूप से सम्पादित कराने के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाई है। जिसके अंतर्गत आदर्श आचार संहिता का पालनए प्राचार्यों एवं प्राध्यापकों का प्रशिक्षण तथा जिला एवं पुलिस प्रशासन के सक्रिय सहयोग की भूमिकाएं निर्धारित की गई हैं।