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HC का आदेश, हिमाचल में रात 10 बजे के बाद नहीं जला पाएंगे पटाखे….

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प्रदेश हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश जारी किए गए। न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी और न्यायाधीश विवेक ठाकुर की खंडपीठ ने नरेश कौश द्वारा दायर याचिका पर फैसला देते हुए कहा कि दीवाली को रात दस बजे के बाद लोग पटाखे नहीं जला पाएंगे। कोर्ट ने अस्पतालों के समीप भी पटाखे जलाने पर भी रोक लगाई है।कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि अस्पतालों के 100 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने पर प्रतिबंध होगा और सिर्फ दिवाली के दिन ही पटाखे जलाए जाएंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने अग्निशमन विभाग को भी अलर्ट रहने के आदेश जारी किए हैं।
याचिका कर्ता ने कोर्ट से आग्रह किया था कि दीवाली के दिन रात भर लोगों द्वारा पटाखे जलाए जाते हैं। जिससे प्रदुषण तो होता है ही, वहीं अस्पतालों में मरीजो को काफी दिक्कत होती है। जिस पर कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है, और पटाखे जलाने की समय सीमा तय कर दी है। इसको लेकर कोर्ट ने पुलिस सहित प्रदेश सरकार को भी निर्देश जारी किए हैं।

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