Home हिमाचल प्रदेश मतदाता पहचान पत्र न हो, तो ऐसे कर सकते हैं वोटिंग…

मतदाता पहचान पत्र न हो, तो ऐसे कर सकते हैं वोटिंग…

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शिमला: हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए निवार्चन आयोग द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए है। जिला निर्वाचन अधिकारी रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि यदि कोई अपना मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो ऐसे मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में से एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

जानकारी देते हुए रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार प्रदेश के सभी निर्वाचक, जिन्हें मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, उन्हें विधानसभा निर्वाचन-2017 में मतदान केंद्रों में वोट डालने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। लेकिन ऐसा न होने पर अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र भी प्रस्तुत किए जा सकते है।कोई वोटर मतदाता पहचान पत्र दिखाने में असमर्थ होता है तो ऐसे में मतदाता, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, राज्य/केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची, सांसदों, विधायकों/ विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और आधार कार्ड प्रस्तुत कर सकते हैं।

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