हाईकोर्ट की ग्वालियर खंण्डपीठ ने कम्प्यूटर डिप्लोमा के नाम पर शिक्षा के व्यवसायीकरण को गंभीरता से लिया है हाईकोर्ट ने भोज विश्वविद्यालय द्वारा mpcon को दिये गए अनुबंध को गलत ठहराते हुए पूरी प्रक्रिया को याचिका के निराकरण तक रोकने के निर्देश दिये है।
दरअसल मोहन बंसल नामक अधिवक्ता ने भोज विश्वविधालय की डिप्लोमा प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा था कि कंप्यूटर डिप्लोमा के नाम पर शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जा रहा है। mpcon भी दूसरे शिक्षण संस्थानों को ठेका पद्धति से डिप्लोमा करा रहा है। इससे शिक्षा का स्तर भी गिर रहा है लोग बिना संस्थान जाए डीसीए, पीजीडीसीए का डिप्लोमा ले रहे हैं। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पूरी प्रक्रिया पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है।