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प्रद्युम्न केस: आरोपी बस कंडक्टर अशोक को नहीं मिली जमानत, अगली सुनवाई 20 नवंबर को…

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प्रद्युम्न हत्याकांड में पुलिस द्वारा आरोपित बस कंडक्टर अशोक की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी। गुरुवार को गुरुग्राम के जिला कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई और मृतक प्रद्युम्न के परिजन के वकील ने अशोक को जमानत दिए जाने का विरोध किया। हालांकि कोर्ट में सीबीआई ने स्वीकार किया कि उसे अशोक के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला है।

गौरतलब है कि सीबीआई को बस कंडक्टर अशोक कुमार के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। जिस दिन यह घटना हुई उसी दिन गुरुग्राम पुलिस ने स्कूल के बस कंडक्टर अशोक कुमार को अपराध के संदेह में गिरफ्तार कर लिया था। एजेंसी को यौन हमले का कोई साक्ष्य भी नहीं मिला है। इस आधार पर अशोक के वकील मोहित ने कोर्ट से जमानत देने की गुजारिश की।

इस केस में सीबीआई ने रेयान स्कूल के ही 11वीं के छात्र को प्रद्युम्न की हत्या का आरोपी बताया है। सीबीआई का दावा है कि परीक्षा और पीटीएम (पेरेंट्स-टीचर मीटिंग) टालने के लिए प्रद्युम्न के सीनियर ने स्कूल में उसकी हत्या कर दी। खून से लथपथ प्रद्युम्न स्कूल के बाथरूम के बाहर मिला था, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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