Home Bhopal Special 12 साल तक की नाबालिग से दुष्कर्म पर मिलेगी फांसी….

12 साल तक की नाबालिग से दुष्कर्म पर मिलेगी फांसी….

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सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में रविवार को अचानक कैबिनेट की बैठक बुलाई गई।जिसमें कई प्रस्ताओं को मंजूरी दी गई। दंड विधि (मध्य प्रदेश अमेंडमेंट बिल) 2017 में प्रस्तावित इस अमेंडमेंट को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी वित्त मंत्री जयंत मलैया ने पत्रकारों को दी।जयंत मलैया ने कहा कि ज्यादती और गैंगरेप की घटनाओं को देखते हुए कैबिनेट ने कानून में थोड़ा फेरबदल किया है। अब मध्य प्रदेश में 12 साल तक की बच्ची के साथ किसी भी प्रकार की ज्यादती करने पर फांसी की सजा दी जाएगी। इसी तरह किसी भी महिला के साथ गैंगरेप की घटना होती है तो भी सारे दोषियों को फांसी की सजा दी जाएगी।
जयंत मलैया का कहना है कि, पिछली कैबिनेट की बैठक में किसी कारणवश इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन पाई थी। मध्यप्रदेश के लिए यह एक अहम फैसला है जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कारगर साबित होगा।
इसके अलावा कैबिनेट में अनुपूरक बजट, भावान्तर योजना के बजट को मंजूरी दी गई। प्रदेश के निजी स्कूलों की चल रही मनमानी पर रोक लगाने को भी मंजूरी मिली। कैबिनेट ने फीस रेगुलेशन एक्ट 2017 को कैबिनेट में मंजूरी दे दी। इससे स्कूलों में फीस नियंत्रण के लिए एक्ट में प्रावधान किया गया है। इसके तहत निजी स्कूल प्रबंधन 10 प्रतिशत तक की फीस बढ़ा सकेगा।
कैबिनेट में शासकीय कर्मचारियों का डीए बढ़ाया गया। अब एक जुलाई 2017 से कर्मचारियों को बढ़ा हुआ डीए मिलेगा। इससे सरकार के खजाने पर 340 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। कैबिनेट ने पुलिस भर्ती में अनुसूचित जाति के रिक्त पदों को भरने को मंजूरी दी। कैबिनेट ने विधानसभा में पेश होने वाले अनुपूरक बजट को भी मंजूरी दे दी। यह करीब 7 हजार करोड़ का बजट होगा। इस बजट में विकास कार्यों, भावांतर योजना के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। कैबिनेट ने शासकीय सेवकों/पेंशनरों/ पंचायती राज संस्थाओं एवं स्‍थानीय निकायों में नियोजित अध्‍यापक संवर्ग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत सचिवों तथा स्‍थायी कर्मी को देय मंहगाई भत्‍ते/ राहत की दर में 1 जुलाई 2017 से वृद्धि करने को मंजूरी दी। राज्य सरकार ने कर्मचारियों को केंद्र के सामान महंगाई भत्ता देगी।

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