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सीएम वीरभद्र सिंह के DA केस से अलग हुए जस्टिस खानविलकर, सुनवाई से किया इंकार…

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जस्टिस खानविलकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के 21वें मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। 4 अप्रैल 2013 को उन्होंने चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली थी। इसके बाद उनका तबादला मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश के तौर पर हुआ था।
बता दें कि अदालत ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के खिलाफ 30 नवंबर को असंतुलित संपत्ति के मामले में सुनवाई स्थगित कर दी थी। विशेष न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार गोयल ने वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी की याचिका को व्यक्तिगत रूप से एक दिन के लिए छूट देने की अनुमति दी थी।
सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल कर वीरभद्र सिंह पर आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री ने अपने नाम पर लगभग 10.5 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ-साथ उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्तियां भी रखी हैं।
वहीं दूसरे मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच की जा रही है।ईडी ने पहले एलआईसी एजेंट के खिलाफ चार्जशीट दायर किया था और वीरभद्र के नाम पर एलआईसी की नीतियों में वीरभद्र सिंह की बीमारी के लिए 5.14 करोड़ रुपये का निवेश करने का आरोप लगाया था।

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