व्यापमं घोटाला मामले में हाल ही में सीबीआई ने विशेष अदालत में चालान पेश किया था जिसमें 592 लोगों को आरोपी बनाया गया था। आरोपियों की लिस्ट में चार मेडिकल कॉलेज संचालक भी शामिल थे। इसमें शामिल चार लोगों की जमानत याचिका पहले ही खारिज की जा चुकी है। अब हाईकोर्ट ने पीपुल्स ग्रुप के संस्थापक सुरेश विजयवर्गीय की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है।
हाईकोर्ट ने विजयवर्गीय के खिलाफ सीबीआई के गिरफ्तारी वारंट पर लगी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें सरेंडर करने को कहा है। विजयवर्गीय ने हाईकोर्ट में इस आधार पर जमानत मांगी थी कि ये मामला सीबीआई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के बाहर का है।
गौरतलब है कि इसी मामले में हाइकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए एलएन मेडिकल कॉलेज के चेयरमेन जेएन चौकसे, चिरायु मेडिकल कॉलेज के अजय गोयनका, पीपुल्स मेडिकल कॉलेज के एसएन विजयवर्गीय और इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के सुरेश सिंह भदौरिया की जमानत याचिका पहले ही खारिज कर दी थी। अब इस मामले में सुरेश विजयवर्गीय की जमानत याचिका खारिज होने के बाद तमाम कॉलेज संचालकों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।