महात्मा गांधी की हत्या की दोबारा जांच नहीं होगी. जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त एमिकस क्यूरी अमरेंद्र शरण ने जवाब दाखिल किया. उन्होंने कहा है कि इस केस की दोबारा जांच की ज़रूरत नहीं है.एमिकस क्यूरी ने कहा है, ‘’पहले पुख्ता जांच हुई. किसी विदेशी एजेंसी का हाथ होने, दो लोगों के फायरिंग करने और चार गोली चलने के दावों में दम नहीं है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मुंबई के शोधकर्ता और अभिनव भारत के न्यासी डॉ. पंकज फडणीस ने दोबारा जांच की मांग करते हुए याचिका दायर की थी. उनका कहना है कि गांधीजी की हत्या में किसी विदेशी एजेंसी का हाथ हो सकता है.
बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने महात्मा गांधी की हत्या की जांच फिर से कराए जाने की मांग करने वाली याचिका पर तमाम सवाल पूछे थे और वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्र शरण को एमेकस क्यूरी नियुक्त किया था.
डॉ. पंकज फडणीस की तरफ से याचिका में विभिन्न पहलुओं पर जांच फिर से कराए जाने की मांग की गई थी. इसमें दावा किया गया है कि यह (महात्मा गांधी की हत्या से जुड़ी जांच) इतिहास का सबसे बड़ा ‘कवर अप्स’ (पर्दा डालना) रहा है. नाथूराम विनायक गोडसे ने तीस जनवरी 1948 को नजदीक से गोली मारकर गांधी की हत्या कर दी थी.