इसमें 1217.20 करोड़ की 41 प्रॉपर्टी अटैच की गईं। इनमें मुंबई स्थित 15 फ्लैट, 17 ऑफिस, आंध्र प्रदेश में मेसर्स हैदराबाद एसईजी, कोलकाता स्थित एक शॉपिंग मॉल, अलीबाग स्थित फॉर्म हाउस और महाराष्ट्र के साथ तमिलनाडु में स्थित 231 एकड़ जमीन शामिल है। इस घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी देश से बाहर हैं। बता दें कि इस मामले में अब तक सीबीआई ने 13 लोगों को अरेस्ट कर चुकी है।
इससे पहले बुधवार को सीबीआई ने 12,672 करोड़ रुपए के इस घोटाले में पीएनबी के इंटरनल चीफ ऑडिटर एमके शर्मा को गिरफ्तार किया था। उधर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पहल पर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने फ्रॉड के मुख्य आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ लुकआउट/ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था।
– जांच एजेंसी के मुताबिक, इंटरनल चीफ ऑडिटर एमके शर्मा के पास पीएनबी के ब्रैडी हाउस ब्रांच के ऑडिटिंग सिस्टम और उससे जुड़े कामों पर निगरानी रखने का काम था। साथ ही किसी भी तरह की अनियमितता के बारे में जोनल ऑडिट ऑफिस को रिपोर्ट करना था। सीबीआई शर्मा से इसी मामले में पूछताछ कर रही है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बुधवार को नीरव मोदी ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी अटैच कीं। इसमें 13 करोड़ रुपए कीमत का अलीबाग स्थित फार्महाउस और अहमदनगर में 70 करोड़ रुपए कीमत का सोलर प्लांट शामिल है। इसके अलावा आईटी ने गीतांजलि ग्रुप के 1.45 करोड़ बैलेंस के 34 बैंक खाते और एफडी अटैच कीं।
पीएनबी घोटाले में ईडी ने देशभर में गीतांजलि ज्वेलर्स के शोरूम में छापेमारी की। इस दौरान 22 करोड़ रुपए की ज्वेलरी जब्त हुई और कई हजार करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की गई। वहीं, नीरव मोदी से जुड़ी 6,393 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी जब्त की जा चुकी है। नीरव और चौकसी के ठिकानों से जब्त हुई ज्वेलरी और प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कराया जा रहा है।
मामले में 28 फरवरी तक 13 लोगों को अरेस्ट किया गया। इनमें 6 बैंक अफसर और अन्य स्टाफ है।
पीएनबी ने पिछले दिनों सेबी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को 11,421 करोड़ रुपए के घोटाले के जानकारी दी। घोटाला मुंबई की ब्रेडी हाउस ब्रांच में हुआ। 2011 से 2018 के बीच हजारों करोड़ की रकम 297 फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoUs) के जरिए विदेशी अकाउंट्स में ट्रांसफर की गई। पीएनबी ने हाल ही में सीबीआई को बैंक में 1,251 करोड़ के नए फ्रॉड की जानकारी दी। यह मेहुल चौकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स से जुड़ा है। इस तरह पीएनबी फ्रॉड 11,421 से बढ़कर 12,672 करोड़ हो गया है।
एडवोकेट सुबोध कुमार पाठक ने बताया कि ईडी की कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉनड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत हो रही है। यह क्रिमिनल केस है। एक्ट में प्रावधान है कि आरोपी ने अगर टेंटेड (गलत तरीके से अर्जित) पैसे से प्रॉपर्टी या एसेट बनाया है तो उसे जब्त किया जा सकता है। लेकिन जब तक मुकदमे पर फैसला नहीं हो जाता है, उसकी नीलामी या बिक्री नहीं हो सकती। अगर जब्त हीरे और जेवरात पर कोई सप्लायर दस्तावेजों के आधार पर यह दावा करता है कि उसने नीरव मोदी को ये हीरे और जेवरात बिक्री के लिए दिए थे, तब मामला और पेचीदा हो जाएगा। उस शख्स का दावा सही निकला तो ये हीरे-जेवरात उसे लौटाने पड़ सकते हैं।