अरबों रुपये के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के सूत्रधार नीरव मोदी की कंपनी की याचिका पर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कंपनी ने याचिका में धन शोधन के आरोप में कई जार रही कार्रवाई को चुनौती दी है। जस्टिस एस. मुरलीधर और आईएस मेहता की पीठ ने वित्त मंत्रालय और ईडी को 19 मार्च तक जवाब देने को कहा है। पीठ ने मोदी की कंपनी फाइरेस्टार डायमंड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर यह आदेश दिया है।
कंपनी ने याचिका में हाईकोर्ट से वित्त मंत्रालय और प्रवर्तन निदेशालय को कार्रवाई से पहले सर्च वारंट की कॉपी मुहैया कराने का आदेश देने की मांग की है। साथ ही संपत्ति जब्त करने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। पीएनबी घोटाला सामने आने के बाद देश से फरार हो चुके नीरव मोदी, उनके रिश्तेदार मेहुल चोकसी व अन्य के खिलाफ ईडी व सीबीआई व अन्य एजेंसियां जांच कर रही है।
नीरव मोदी व अन्य पर पीएनबी का से 11400 करोड़ रुपये का लोन लेकर बैंक के साथ धोखा करने का आरोप है। इस घटना के सामने आने के बाद ईडी ने नीरव मोदी और अन्य के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया है और छापेमारी की कार्रवाई कर रही है।