19 साल पुराने कांकणी के काले हिरण के शिकार के मामले में जोधपुर की सीजेएम कोर्ट ने सलमान खान को दोषी करार दिया है। उनके अलावा मामले में सह आरोपी बनाए गए सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और उनके ड्रायवर को संदेह के आधार पर बरी कर दिया है।
दो काले हिरणों के शिकार के दोषी पाए गए सलमान खान कोर्ट ने सलमान को वन्य जीव संरक्षण की धारा 9/51 के तहत दोषी करार दिया गया है। उनके अलावा मामले में सह आरोपी बनाए गए सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और उनके ड्रायवर को संदेह के आधार पर बरी कर दिया है।
सीजेएम देव खत्री ने सलमान को दोषी करार देते हुए 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सलमान खान के वकील बोले, अगर उन्हें 3 साल तक की सजा मिलती है तो इसी कोर्ट से बेल मिल सकती है। सलमान के वकील ने बताया कि अगर 3 साल से ज्यादा की सजा मिलती है तो उन्हें सेशन कोर्ट से बेल लेनी होगी। इसमें जजमेंट की कॉपी भी लगानी होगी। इसके लिए उनके पास जजमेंट की कॉपी होनी जरूरी है। जब तक जजमेंट की कॉपी नहीं मिलती है तब तक वे सेशन कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। सजा पर बहस पूरी हो चुकी है, सलमान के वकील ने कम से कम सजा देने की मांग की है। सलमान के वकील ने कहा कि सलमान अच्छे इंसान हैं और समाज की सेवा कर रहे हैं।
कोर्ट में जीरह के दौरान सलमान के वकील बोले, अन्य आरोपी बरी तो मेरे मुअक्किल को सजा क्यों । इस पर सरकारी वकील ने तर्क दिया कि सलमान खान आदतन अपराधी हैं और आदतन अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। बिश्नोई समाज ने अन्य आरोपियों को बरी करने के फैसले पर आपत्ति दर्ज कराई है और कहा है कि वे इस फैसले को इससे ऊंची अदालत में चुनौती देंगे। सलमान के दोषी करार दिये जाने के बाद उनकी बहन अलवीरा और अर्पिता फूट-फूटकर रोने लगीं।