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पुलिस कर्मी की वर्दी फाडऩे पर 2 लोगों को विभिन्न धाराओं के तहत एक-एक साल कैद की सजा सुनाई…

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 ऊना: अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी होशियार सिंह की अदालत ने पुलिस कर्मी की वर्दी फाडऩे और मारपीट करने के दो मामलों में दो लोगों को विभिन्न धाराओं के तहत एक-एक साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों को 5-5 हजार जुर्माना अदा करने के आदेश भी दिए हैं। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोनों को एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी प्रमोद नेगी ने बताया कि सलोह निवासी सुरेंद्र सिंह पुत्र प्रेम सिंह ने 16 अपै्रल 2008 को ऊना थाना में शिकायत दर्ज करवाई कि दो व्यक्तियों ने उसके साथ कपिला टैक्सी पार्किंग में मारपीट की है। इस पर जब पुलिस उन दोनों व्यक्तियों को थाना तलब करने के लिए गई तो उन दोनों ने पुलिस के साथ भी मारपीट की और कर्मी की वर्दी फाड़ डाली। इसके तहत आरोपियों के खिलाफ 452, 341, 323 और 34 आईपीसी के तहत ऊना शहर निवासी राजेश कुमार पुत्र शांति स्वरूप और मनीष कुमार पुत्र कृष्ण गोपाल के खिलाफ केस दर्ज किया गया।

इस केस में कुल 13 गवाह पेश हुए। मामले पर एसीजेएम होशियार सिंह ने धारा 353 के तहत एक-एक साल की सजा व दो-दो हजार रूपये जुर्माना, 332 के तहत एक-एक साल की सजा व दो-दो हजार रूपये जुर्माना, 504 के तहत 6-6 माह की सजा और एक-एक हजार रूपये जुर्माना अदा करने के फरमान जारी किए हैं। एक अन्य मामले में सुरेंद्र सिंह की शिकायत पर पुलिस ने इन्हीं आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने 452, 342 और 323 के तहत केस दर्ज किया था।

जिसमें दोनों को 452 के तहत एक-एक साल की सजा और तीन-तीन हजार जुर्माना, 342 में 6-6 माह की सजा और 1-1 हजार रूपये जुर्माना और 323 में 6-6 माह की सजा और एक-एक हजार जुर्माना अदा करने के आदेश जारी किए। जुर्माना न देने की सूरत में दोषियों को एक-एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। केस की पैरवी उपजिला न्यायवादी नवीन धीमान ने की है।

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