सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कठुआ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई को जम्मू से पठानकोट ट्रांसफर कर दिया है। इसके साथ सीबीआई जांच से इनकार कर दिया। अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी। कोर्ट ने रोजाना सुनवाई करने के साथ रिकॉर्डिंग का भी आदेश दिया है। मृतक बच्ची के पिता ने केस की सुनवाई चंडीगढ़ ट्रांसफर करने की अपील की थी। वहीं, आरोपियों ने सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर सरकार को निर्देश दिए कि वे इस मामले में वकील नियुक्त कर सकती है। कोर्ट ने पीड़ित के परिवार, वकील और गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराए जाने के निर्देश दिए। इस मामले में कोर्ट ने राज्य की जांच पर भरोसा जताते हुए सीबीआई जांच से इनकार कर दिया।उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस मामले की सुनवाई रोज और बंद कमरे में होगी। इसकी रिकॉडिंग की जाएगी। पीड़ित के परिजनों की सुरक्षा और पहचान छुपाने के लिए मीडिया और पब्लिक को इससे दूर रखा जाएगा।
कठुआ केस को पठानकोट ट्रांसफर किए जाने के फैसले पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि इस मामले में सुरक्षा ही मुख्य चिंता है और पठानकोट में हमारे पास भरपूर सुरक्षा है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने पीड़ित और बचाव पक्ष की अपील पर 26 अप्रैल को सुनवाई की थी। इस दौरान बेंच ने कहा था कि इस केस में 7 मई तक किसी भी अदालत में सुनवाई नहीं होगी। बेंच ने यह भी कहा था कि अगर उन्हें कहीं भी ऐसा लगा कि मामले की निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो रही है तो वो केस ट्रांसफर करने में देर नहीं लगाएगी।