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जेल कर्मियों के बच्चों को बाल प्रहरी के रूप में मिलेगी अनुकम्पा नियुक्ति

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भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सागर में भी प्रारंभ होगी खुली जेल

जेल मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य ने निर्देश दिये है कि जेल अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उनके पुत्र-पुत्रियों को अनुकम्पा नियुक्ति की आयु 16 वर्ष करने का प्रस्ताव शासन को भेंजे। श्री आर्य ने कहा कि अनेक प्रकरणों में मृत कर्मी के बच्चों की आयु 18 वर्ष से कम होने के कारण अनुकम्पा नियुक्ति देने में दिक्कत आती है। इस कारण मृत कर्मचारी के परिवार को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। श्री आर्य ने बड़नगर, जबलपुर, भिण्ड और शिवपुरी की जेलों के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए जेल कर्मियों के लिये आवास बनाने का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये।

इस मौके पर बताया गया कि बड़नगर जेल अगले माह चालू हो जायेगी। इस जेल में खुली जेल भी बनाई गई है। शिवपुरी जेल 15 अगस्त तक प्रारंभ हो जायेगी। बड़वानी जेल में महिला बैरक में हेण्डलूम शेड भी बनाया जा रहा है। श्री आर्य ने भिण्ड जेल के निर्माण कार्य की गति बढ़ाने के निर्देश दिये। उन्होंने भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सागर में भी खुली जेल प्रारंभ करने के निर्देश दिये। बैठक में बताया गया कि जेल विभाग ने मुख्यमंत्री द्वारा की गई सभी घोषणाओं को पूरा कर दिया है।

इस मौके पर अपर मुख्य सचिव जेल श्री विनोद सेमवाल और जेल महानिदेशक श्री संजय चौधरी भी उपस्थित थे।

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