Home हिमाचल प्रदेश नेरचौक में मेडिकल यूनिवर्सिटी को मंजूरी….

नेरचौक में मेडिकल यूनिवर्सिटी को मंजूरी….

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जयराम सरकार की कैबिनेट ने नेरचौक में मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। बुधवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रभावी प्रबंधन व अनुश्रवण के लिए जिला मंडी के नेरचौक में मेडिकल यूनिवर्सिटी को शुरू करने का निर्णय लिया गया।  कैबिनेट ने आईजीएमसी शिमला और टांडा के एमबीबीएस प्रशिक्षुओं तथा हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज शिमला के बीडीएस प्रशिक्षुओं का स्टाइपंड 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये करने का निर्णय लिया है। मंडी के जंजैहली के सिराज में नया मंडल तथा बगश्याड़ में लोक निर्माण विभाग का नया उपमंडल सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत नर्सों को आहार राशि के रूप में 500 रुपये प्रति माह प्रदान करने को भी बैठक में स्वीकृति प्रदान  की गई। बजट घोषणा के अनुरूप मंत्रिमंडल ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत 100 दिन की बजाय अब 120 दिन का रोजगार देने का भी फैसला लिया है। इससे हजारों लोगों को लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के थुनाग में विभिन्न श्रेणियों के पदों के सृजन तथा दो अग्निशमन वाहनों की खरीद सहित अग्निशमन पोस्ट खोलने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में हिमाचल प्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता-2018 तथा हिमाचल प्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन नियम-2018 को अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया।

इस निर्णय का उद्देश्य राज्य के भवनों के निर्माण व ऊर्जा कुशल  डिजाइन और निर्माण के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस संहिता से न्यूनतम आवश्यकताओं से ऊर्जा दक्षता के उन्नत स्तर को प्राप्त करने के लिए भवनों के लिए वृद्धिशील आवश्यकताओं के दो अतिरिक्त सेट भी प्रदान होंगे। यह संहिता 750 वर्ग मीटर या इससे अधिक के क्षेत्र में निर्मित भवनों या भवन परिसरों पर लागू होगा और इसे व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा। निजी आवासीय भवन संहिता के दायरे में नहीं आएंगे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कैबिनेट में जंगी-थोपन बिजली परियोजना और रोपवे पर कोई फैसला नहीं हुआ।

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