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आधार से पैन को लिंक करने की आज अंतिम तारीख, जानें क्या है तरीका……

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आपने अगर अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आपको आनेवाले दिनों में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। यानि, आप ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। सीबीडीटी आधार से पैन को लिंक करने की तारीख चार बार बढ़ चुकी है। गौरतलब है कि ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने के लिए आपको पहले अपने आधार कार्ड को पैन से जोड़ना होगा। सरकार ने पैन के साथ आधार को जोड़ना अनिवार्य बना दिया है। जानकारों का ऐसा मानना है कि अगर अगर आपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो आपका आयकर रिफंड मुश्किल में फंस सकता है।

आधार को अपने पैन कार्ड से लिंक करने के लिए सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं। यहां पर बाईं तरफ दिए गए लाल रंग के ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें। अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो रजिस्ट्रेशन कीजिए। लॉगइन करते ही पेज खुलेगा। ऊपर दिख रही ब्लू स्ट्रिप में प्रोफाइल सेटिंग चुनें। प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा। उसे सेलेक्ट करें। यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें। जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करें।

आप एसएमएस बेस्ड  सर्विस का इस्तेकमाल करके भी अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं। इनकम। टैक्स  डिपार्टमेंट ने बताया है कि 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक किया जा सकता हैआधार की सूचनाओं की सुरक्षा के लिए अप्रैल में लॉन्च हुई वर्चुअल आइडी पहली जुलाई से काम करने लगेगी. यह आइडी 16 डिजिट का एक नंबर है, जो आधार नंबर के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल होगा। यानी अब आपको किसी को अपना आधार नंबर देने की जरूरत नहीं और न ही वो आपका आधार जान पायेगा। इसके लिए आरबीआइ ने सभी बैंकों को 30 जून तक सिस्टम में बदलाव करने का निर्देश दिया है. अन्य सेवा प्रदाता कंपनियों को भी इसी डेडलाइन के तहत सिस्टम में बदलाव करने हाेंगे।

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