कोर्ट ने मामले की जांच रिपोर्ट मांगते हुए सवाल किया कि अभी तक अधिकारी क्या कर रहे थे और किसी बड़े अधिकरी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। ये सुनवाई कोर्ट की जस्टिस मदन बी लोकुर और दीपक गुप्ता की बेंच ने की। कोर्ट ने मामले में राज्य और केंद्र सरकारों से तीन हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। साथ ही पीड़ित बच्चियों की तस्वीरें नहीं दिखाने का भी निर्देश दिया है।
विदित हो कि मुजफ्फरपुर में ब्रजेश ठाकुर के शेल्टर होम में रहने वाली 44 में से 34 लड़कियों के यौन शोषण की घटना प्रकाश में आने के बाद से लोगों में गुस्सा है। इस मुद्दे को बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के साथ-साथ संसद के मानसून सत्र में भी विपक्ष ने जोरशोर से उठाया। गौरतलब है कि मामले की सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है। घटना के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत कई आरोपी जेल में बंद हैं।