राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नियमों की उलंघन्ना करने वाली औद्योगिक इकाइयों पर बड़ी कार्रवाई की है। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड (केएफसी) और देव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड (पिज्जा हट) समेत 14 औद्योगिक इकाइयों व होटलों के बिजली कनेक्शन काटने के आदेश जारी किए हैं। इन सभी उद्योगों ने बिना बोर्ड से जरूरी मंजूरी या रिन्यूवल सर्टिफिकेट लिए ही अपनी इकाइयों का संचालन शुरू कर दिया था। बोर्ड के सदस्य सचिव डा आरके परुथी ने बताया कि इन सभी इकाइयों को पर्याप्त समय दिया गया लेकिन इन्होंने उचित कार्रवाई नहीं की।
बिजली कनेक्शन काटने के आदेश जिन इकाइयों पर लागू होंगे उनमें रोहडू का सिंह गेस्ट हाउस, कोटखाई का मियां जी टायर वर्क्स, शिमला में होटल सीता पैलेस, जुंगा का होटल चैल क्राउन, नवबहार का फ्रूट टेकभनोलॉजिस्ट, फ्रेश प्रोड्यूस इंपैक्स, देव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड (केएफसी) और देव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड (पिज्जा हट), ठियोग के चौहान स्टोन क्रशर, जुब्बल के सीएंसी हाट मिक्स प्लांट, सीएंडसी बैचिंग प्लांट, सीएंडसी स्टोन क्रशर और सीएंसी स्टोन क्रशर ठियोग के अलावा छैला के सीएंडसी हॉट मिक्स प्लांट का नाम शामिल है।