Home राष्ट्रीय मद्रास HC ने 18 AIADMK विधायकों की अयोग्यता को सही ठहराया, सरकार...

मद्रास HC ने 18 AIADMK विधायकों की अयोग्यता को सही ठहराया, सरकार सुरक्षित…

9
0
SHARE

मद्रास हाई कोर्ट ने एआईएडीएमके के 18 अयोग्य विधायकों पर बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने स्पीकर के फैसले पर मुहर लगाते हुए 18 विधायकों को अयोग्य करार दिया है. ये 18 विधायक शशिकला के भतीजे टीटीवी दिनाकरण खेमे के हैं. मद्रास हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री पलानीसामी की सराकर से अल्पमत में आने का खतरा टल गया है.

पिछले साल सितंबर में स्पीकर ने इन सभी विधायकों को दल बदल कानून के तहत इन विधायकों को अयोग्य ठहराया था. स्पीकर के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई जिस पर जून में दो जजों की बेंच ने अलग अलग फैसला सुनाया था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सत्यनारायण को इस पर फैसला सुनाने के लिए नियुक्त किया था.

हाई कोर्ट के फैसले के बाद टीटीवी दिनाकरण ने कहा, ”यह हमारे लिए झटका नहीं है. ये हमारे लिए एक अनुभव है, हम परिस्थिति का सामना करेंगे. भविष्य में क्या कदम उठाएंगे इस पर फैसला 18 विधायकों के साथ बैठक के बाद होगा.”

जिन 18 विधायकों की सदस्यता गई है उनमें थंगा तमिल सेलवन, आर मुरुगन, मारियुप कन्नेडी, के काथीरकमू, सी जयंती पद्मनाभन, पी पलनिअप्पन, वी. सेंथिल बालाजी, सी. मुथैया, पी. वेत्रिवेल, एनजी. पार्थीबन, एम. कोठांदपानी, टीए. एलुमलै, एम. रंगासामी, आर. थंगादुराई, आर. बालासुब्रमणी, एसजी. सुब्रमण्यम, आर. सुंदरराज और के. उमा महेश्वरी शामिल हैं.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here