सीबीआई में रिश्वत के आरोपों के बाद छुट्टी पर भेजे गए सीबीआई चीफ आलोक वर्मा याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सीवीसी की जांच रिपोर्ट को आलोक वर्मा को सौंपने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब आलोक वर्मा इस रिपोर्ट पर अपना जवाब देंगे तो इस पर फैसला सुनाया जाएगा. कोर्ट ने आलोक वर्मा को सोमवार तक के लिए समय दिया है. इसके साथ ही मंगलवार तक के लिए मामले की सुनवाई टाल दी है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को सीवीसी की रिपोर्ट देने से मना कर दिया है. वहीं अदालत ने सरकारी वकीलों को भी कॉपी देने का आदेश दिया है.
आपको बता दें कि CBI के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने आलोक वर्मा पर 2 करोड़ की घूस लेने का आरोप लगाया था. इस मामले की जांच कर 12 नवंबर को सीवीसी ने सील कवर में अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी थी. गौरतलब है कि कुछ दिन पहले सीबीआई ने अपने ही स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के खिलाफ 2 करोड़ की रिश्वत लेने का केस दर्ज किया था. उन पर आरोप था कि उन्होंने मोइन कुरैशी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रिश्वत ली है. वहीं राकेश अस्थाना ने इसे साजिश बताया और आरोप लगाया कि सीबीआई ने चीफ ने खुद 2 करोड़ की रिश्वत ली है. इस पर सरकार और विपक्ष के बीच जमकर हंगामा हुआ. इसी बीच आलोक वर्मा को छुट्टी भेज दिया गया. वर्मा ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी.