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वोट करने से पहले पढ़ें ये खबर यहां मिलेगा वोटिंग से संबंधित हर सवाल का जवाब…

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दरअसल, आप एक व्यवस्थित मतदान की प्रक्रिया के जरिये अपने मत का सही समय और बिना कोई समस्या के उपयोग कर सकते हैं. मतदान के लिये आपकी उम्र 18 वर्ष होना जरूरी है. संविधान के अनुसार आपको 18 साल की उम्र में मतदान करने का अधिकार मिल जाता है, लेकिन इसके लिए आपको अपने बूथ के मतदाता सूची में चुनाव पूर्व अपना नाम दर्ज कराना होगा. तब आप वोट देने के लिए पूरी तरह से पात्र हो जाते हैं.
जब भी आप मतदान करने जाएं तो अपना पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या आधार कार्ड साथ लेकर जायें.
पोलिंग बूथ पर प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता सूची से आपकी पहचान निश्चित करेगा.
दूसरा मतदान अधिकारी, मतदाता रजिस्टर का प्रभारी एक रजिस्टर में आपके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेगा और पर्ची जारी करेगा. पर्ची मिलने के बाद अमिट स्याही का प्रभारी आपके बायें हाथ की उंगली पर अमिट स्याही लगायेगा. तीसरा मतदान अधिकारी मतदाता पर्ची क्रमांक के आधार पर आपको वोट करने की अनुमति देगा.
अनुमति मिलने के बाद आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रत्याशी को ईवीएम का बटन दबाकर वोट कर सकते हैं. जैसे ही आप नीला बटन दबायेंगे, वैसे ही एक लाल बत्ती चमकने के साथ सीटी की आवाज सुनाई पड़ेगी और आपका वोट मशीन में दर्ज हो जाएगा.
आपका वोट किस प्रत्याशी को मिला है, ये आप वीवीपैट की स्क्रीन पर देख सकते हैं. जोकि सिर्फ सात सेकंड के लिए प्रदर्शित होता है. वोटिंग करते वक्त अगर आपको बैलेट पर्ची नहीं दिखती है और वीप की आवाज भी सुनाई नहीं देती तो ऐसा होने पर आप तुरंत पीठासीन अधिकारी को सूचित करें. मतदाता सूची में यदि आपका नाम नहीं मिलता तो बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क करें या फिर 1950 पर कॉल करें.
इन बातों का रखें विशेष ध्यान
जब पोलिंग बूथ पर पहुंचें तो वहां पंक्ति में खड़े होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करें
वहां मौजूद अधिकारियों के प्रति अच्छा व्यवहार रखें. मतदान केंद्र के अंदर और बाहर शांति बनाये रखें. अपने वोट के बदले रिश्वत कतई स्वीकार न करें क्योंकि ये अपराध है. मदतान प्रक्रिया में कोई व्यवधान उत्पन्न न करें, अगर आप ऐसा करते पाये जाते हैं तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है. ईवीएम और वीवीपैट सहित मतदान की अन्य सामाग्री को क्षतिग्रस्त न करें, ऐसा करने पर जेल का प्रावधान है.बूथ परिसर में धूम्रपान और फोन के उपयोग के अलावा अस्त्र-शस्त्र लेकर वोट करने न जाएं.
मतदान केंद्र पर मिलने वाली सुविधाएं महिला एवं पुरूष मतदाताओं को अलग-अलग लाइन की सुविधा. एक पुरूष के बाद दो महिला मतदाताओं को केंद्र में प्रवेश की अनुमति.
दिव्यांग मतदाताओं के लिये मतदान केंद्र से निःशुल्क परिवहन सुविधा. नेत्रहीन मतदाताओं के लिये ब्रेल लिपि में छपा मतदाता पहचान पत्र. व्हील चेयर एवं स्वयंसेवकों की उपलब्धता. दिव्यांगों और वरिष्ठजनों के लिये मतदान में प्राथमिकता. प्रत्येक मदान केंद्र पर मतदाता सहायता बूथ.प्रत्येक मतदान केंद्र पर पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा, शौचालय की सुविधा.

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