प्रदेश हाईकोर्ट ने जुलाई 2017 में जेबीटी शिक्षकों के टेट मेरिट से 671 पदों को भरने के लिए हुई काउंसलिंग के परिणाम की घोषणा पर रोक लगा दी है। मामले पर आगामी सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। सरकार से भी एक सप्ताह में जवाब मांगा है।
याचिकाकर्ता राकेश कुमार और सोनू देवी का कहना है कि सरकार हाईकोर्ट के आदेशों को अपने ढंग से परिभाषित कर टेट की मेरिट के आधार पर इन पदों को भरना चाहती है, जबकि यह नियम आज की तारीख में हैं ही नहीं।सरकार ने 22 सितंबर 2017 को नए नियम बनाए हैं, जिसके तहत अब भर्ती 50 फीसदी बैचवाइज व 50 फीसदी फीसदी कर्मचारी चयन आयोग से की जानी है। हाईकोर्ट की एक अन्य खंडपीठ ने वर्ष 2012 के नियमों के अनुसार ही टेट की मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के आदेश दिए थे।
इस फैसले को आधार बनाते हुए सरकार ने 23 नवंबर 2018 को जेबीटी के 671 पदों को भरने के लिए मंजूरी दे दी। शिक्षा विभाग ने उस मंजूरी के आधार पर 10 जिलों में 671 जेबीटी के पदों को टेट की मेरिट वाले नियमों के तहत भरने के लिए 5 दिसंबर को एक पत्र जारी कर इन पदों के लिए पहले से जुलाई 2017 में की गई काउंसलिंग का परिणाम घोषित कर 15 दिसंबर तक नियुक्ति पत्र देने आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने इसी काउंसलिंग के परिणाम की घोषणा पर रोक लगाई है।