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हिमाचल में निजी स्कूल हर साल नहीं ले सकेंगे एडमिशन फीस…

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हिमाचल में निजी स्कूल अब हर साल एडमिशन फीस नहीं वसूल सकेंगे। प्रोस्पेक्टस या स्कूल के अन्य दस्तावेजों में दर्शाई गई फीस ही लेनी होगी। स्कूलों में कॉपियां, किताबें, जूते या वर्दी बेचने जैसी कोई भी व्यावसायिक गतिविधियां नहीं हो सकेंगी।

इस बारे में शिक्षा निदेशालय ने सभी उप निदेशकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। मामला सामने आने पर संबंधित स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उप निदेशकों को स्कूलों के औचक निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्राइवेट स्कूल अब हर शैक्षणिक सत्र में अभिभावकों से दाखिला फीस के नाम पर मनमानी वसूली नहीं कर सकेंगे। अनअकाउंटेड श्रेणी में लिए गए शुल्क पर
शिक्षा विभाग कार्रवाई करेगा।

विभाग के इन निर्देशों के बाद प्रदेश भर में स्कूल शिक्षा बोर्ड के पास पंजीकृत करीब 1225 हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों सहित प्रारंभिक शिक्षा विभाग में पंजीकृत पांचवीं और आठवीं कक्षा तक के स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावकों को राहत मिलेगी।कांगड़ा जिला से संबंध रखने वाले निर्मल सिंह ने उच्च शिक्षा निदेशक को स्कूली बच्चों के पास होने पर हर साल प्रवेश शुल्क लेने की शिकायत की थी। शिकायत में बताया गया कि स्कूल प्रबंधन किताबें-कॉपियां, वर्दी, बैग, जूते आदि स्कूलों में बेच रहे हैं।

शिकायत का संज्ञान लेकर निदेशक उच्च शिक्षा ने स्कूलों में इन गतिविधियों को सख्ती से बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। निदेशक उच्च शिक्षा अमरजीत शर्मा ने कहा सभी उपनिदेशकों को निजी स्कूलों में अनअकाउंटेड फीस की वसूली रोकने पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। प्रोस्पेक्टस या अन्य दस्तावेजों में दर्शाई गई फीस से ज्यादा वसूली पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।

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