ऊना। चेक बांउस मामले में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अंब कोर्ट नंबर दो के न्यायाधीश तरुण वालिया ने एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए एक लाख रुपये जुर्माना और एक साल की सजा सुनाई है।
दौलतपुर चौक निवासी कैप्टन श्रीराम ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी पुत्रवधू प्रवीण कुमारी पत्नी मंजीत सिंह ने पारिवारिक व्यक्ति को जनवरी 2010 में दो लाख रुपये उधार दिए थे। जिसे उसने एक माह में लौटाने का वायदा किया था। उसने 15 फरवरी 2010 को प्रवीण कुमारी को पंजाब नेशनल बैंक दौलतपुर चौक शाखा का दो लाख रुपये का चेक दिया। जिसे भुगतान के लिए बैंक में लगाया गया। लेकिन, खाते में पर्याप्त राशि न होने के चलते चेक बाउंस हो गया। जिस पर प्रवीण कुमारी ने उधार चुकाने को कहा, लेकिन दोषी ने पैसा वापस नहीं किया।
इसके बाद महिला ने एनआई एक्ट 138 के तहत इसकी शिकायत की। इसके बाद दोनों पक्षों के गवाहों और दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। प्रवीण कुमारी के वकील संदीप एस चंदेल ने बताया कि मामले में अदालत ने अजय कुमार निवासी दौलतपुर चौक को पीड़िता प्रवीण कुमारी पत्नी मंजीत कुमार को दो लाख अस्सी हजार रुपये अदा करने और बीस हजार रुपये सरकारी खाते में जमा करवाने और एक साल कैद की सजा सुनाई है