स्वास्थ्य सचिव से यह भी पूछा गया है कि प्रदेश में ट्रामा सेंटर किन-किन जगहों पर स्थापित किए जाने हैं और परवाणू से शिमला हाईवे पर ट्रामा सेंटर बनाने का प्रस्ताव क्यों नहीं है.हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि निर्माण कार्य को तय सीमा के तहत पूरा किया जाए. इस मामले की आगामी सुनवाई 23 अप्रैल को निर्धारित की गई है.ट्रामा मिशन के तहत केंद्र सरकार ने प्रदेश में ट्रामा सेंटर के निर्माण के लिए फंड जारी कर दिया है, बावजूद इसके अभी ट्रामा सेंटर शुरू नहीं हो पाए हैं.अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) ने 25 फरवरी को दायर शपथपत्र के माध्यम से कोर्ट को बताया था कि IGMC शिमला में नए ब्लाक का निर्माण कार्य अगले माह शुरू किया जाना है. ट्रामा सेंटर को इस नए ब्लॉक के कुछ भाग में स्थापित किया जाना है इसलिए ट्रामा सेंटर को शुरू नहीं किया गया है. इसके लिए केंद्र सरकार से 14 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं.