आचार संहिता भले लग गई हो, लेकिन मतदाता अब भी मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। यही नहीं डुप्लीकेट वोटर कार्ड भी बनवा सकते हैं। मतदाता सूची में व्यक्ति संबंधित जिले में नामांकन भरने की आखिरी तारीख से दस दिन पहले तक जुड़वा सकते हैं। वहीं वोटर कार्ड से नाम हटाने और उसमें किसी भी तरह के संशोधन के लिए निर्वाचन पदाधिकारी से अनुमति लेना होगी।
सात चरणों में होने वाले लोकसभा चुनावों में मप्र में चार चरणों में चुनाव होंगे। भोपाल में छठवें चरण में चुनाव होंगे। यहां पर 23 अप्रैल तक नामांकन जमा किए जाएंगे। उसके पहले 13 अप्रेल तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया जारी रहेगी। केवल सूची से नाम नहीं हटाया जा सकता यही नहीं वोटर कार्ड में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके लिए निर्वाचन पदाधिकारी से अनुमति लेना पड़ेगी।
इस बार मतदाता पर्ची के साथ वैकल्पिक पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य होगा। इसके बिना मतदाता को वोट डालने नहीं मिलेगा। इसके पहले मतदाता को केवल मतदाता पर्ची के आधार पर वोट डालने मिल जाता था। निर्वाचन पदाधिकारियों का कहना है पूर्व में हुए लोकसभा और विधान सभा चुनाव में वैकल्पिक पहचान पत्र की अनिवार्यता खत्म कर दी गई थी। यही वजह है कि विधान सभा चुनाव में मतदाता को केवल पर्ची ले जाने पर वोट डालने दिया गया।
निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए सी वीजिल एप और टोल फ्री नंबर 1950 का उपयोग किया जा सकता है। आयोग ने राजनैतिक दलों को चुनाव प्रचार और विज्ञापनों में सुरक्षा बलों के कर्मचारी, अधिकारियों और सेना के किसी भी कार्यक्रमों के फोटो का उपयोग नहीं किए जाने के निर्देश दिए हैं।