ऊना। अब निजी स्कूल प्रबंधन मनमर्जी के अनुसार विद्यार्थियों से फीस व फंड नहीं ले पाएंगे। निजी स्कूलों को अब विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाओं के अनुसार ही फीस व फंड राशि लेनी होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने हाई कोर्ट के आदेशानुसार निजी स्कूलों को आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों से सत्र 2019-20 व 2018-19 की फीस व फंड की रिपोर्ट प्राप्त कर ली है और पिछले वर्ष के मुकाबले में इस वर्ष बढ़ाई गई फीस का आकलन कर ही शिक्षा विभाग ने यह निर्देश जारी किए हैं। वहीं, शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को साफ शब्दों में कहा है
कि अगर किसी भी निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा विद्यार्थियों से अपनी मनमर्जी से फीस व फंड वसूला जाता है तो शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल प्रबंधन पर सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही उन स्कूलों की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। वहीं, उच्चतर शिक्षा उपनिदेशक बीआर धीमान ने बताया कि शिक्षा विभाग को हाईकोर्ट से लिखित में निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी निजी स्कूल विद्यार्थियों से विद्यालय में दी जाने वाली सुविधाओं के अनुसार ही फीस व फंड प्राप्त कर सकता है। वहीं, सुविधाओं के मुकाबले में विद्यार्थियों से अधिक फीस वसूलने वाले स्कूल विभागीय कार्रवाई के लपेटे में आ सकते हैं।