इंदौर लोकसभा सीट के लिए नामांकन प्रक्रिया सोमवार से प्रारंभ हो गई। यह प्रक्रिया 29 अप्रैल तक चलेगी, 27 व 28 को छुट्टी रहेगी। 19 मई को इंदौर लोकसभा सीट पर मतदान होगा, 23 मई को देश भर की 543 सीटों का परिणाम घोषित होगा। लोकसभा चुनाव के सातवें अंतिम चरण में इंदौर संसदीय सीट पर 19 मई को मतदान होना है, इसके लिए नामांकन प्रक्रिया आज (22 अप्रैल) से शुरू हो गई।
सोमवार को सबसे पहले निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में श्रीकांत शर्मा ने अपना नामांकन पेश किया। शर्मा इससे पहले महू से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ चुके है। देश में सभी को समान अधिकार मिले इस उद्देश्य के साथ वह इस लोकसभा चुनाव में उतरे है।
इसके बाद धरती पकड़ नाम से मशहूर परमानंद तोलानी ने अपना नामांकन निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पेश किया। तोलानी ने अपना पहला चुनाव 1989 में लड़ा था, तब से अब तक वह 8 बार लोकसभा, 8 बार विधानसभा और एक बार महापौर का चुनाव अर्थात कुल 17 चुनाव लड़ चुके है। वहीं नासिर मोहम्मद पिता गोउस मोहम्मद ने भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र पेश किया।
निर्वाचन अधिकारी के अनुसार नामांकन की यह प्रक्रिया 29 अप्रैल तक चलेगी। चौथे शनिवार को छुट्टी होने के चलते 27 अप्रैल को और रविवार के चलते 28 अप्रैल को नामांकन फार्म नहीं लिए जाएंगे। 30 अप्रैल को फार्म की स्क्रूटनी होगी और दो मई को नाम वापसी होगी। नामांकन जमा करने का समय सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। इसके लिए कलेक्टोरेट में पूरी तैयारी की है, कलेक्टर व जिला रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में डिजिटल क्लॉक लगाई गई है, जिससे समय को लेकर कोई विवाद नहीं हो, आसपास बैरिकेड लगाए गए हैं।
कलेक्टोरेट के सौ मीटर के दायरे में किसी भी प्रत्याशी को पांच से अधिक वाहन लाने की अनुमति नहीं है। प्रत्याशी के साथ केवल चार समर्थकों को रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में जाने की आज्ञा है। प्रत्याशी के खर्च की सीमा 70 लाख रुपए है।नामांकन स्थल पर नारेबाजी व प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। उड़नदस्ता /निगरानी टीम नामांकन जुलूस में शामिल होकर वाहनों की संख्या व जुलूस में शामिल सभी लोगों की वीडियोग्राफी की जा रही है।
सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों के लिए 25 हजार रुपए जमानत राशि और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ये राशि साढ़े बारह हजार है। प्रत्याशियों को इस रकम का भुगतान बैंक चालान के माध्यम से करना है।
प्रत्याशियों को अपना आपराधिक रिकॉर्ड भी सार्वजनिक करना होगा। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों को तीन बार प्रचलित समाचार पत्रों में विज्ञापन के जरिये अपना आपराधिक रिकार्ड प्रकाशित करना होगा। इसकी कॉपी रिटर्निंग ऑफिसरों को उपलब्ध करानी होगी। इसके लिए संबंधित राजनीतिक दल को भी अपनी वेबसाइट पर प्रत्याशी का आपराधिक रिकॉर्ड अपलोड करना होगा।
फार्म में प्रत्याशी को देना है यह जानकारी
– विदेश में स्थित अचल संपत्ति का देना होगा ब्योरा
– चल संपत्ति कहां, किस बैंक में और कितनी है, बताना होगा
– खुद का, पत्नी और आश्रितों की चल-अचल संपत्ति का भी देना होगा विवरण
– पिछले पांच साल का वार्षिक आय विवरण
– पैन कार्ड का ब्योरा, यदि नहीं है तो इसकी बतानी होगी वजह
– जीएसटी दी है तो जीएसटी नंबर और बिल का विवरण
नामांकन फार्म के साथ यह भी देना होगा
– एक फोटो अतिरिक्त देना होगी जो इस बार ईवीएम पर लगेगी
– वोटर कार्ड देना होगा
– तहसील, नगर निगम, जल और बिजली विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र
– जमानत धनरशि का चालान
– फार्म के प्रारूप 26 के सभी कॉलम का विवरण भरना होगा
– मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रत्याशी को पार्टी का ‘बी फार्म’ नामांकन के अंतिम दिन दोपहर तीन बजे तक देना होगा
प्रस्तावकों के नाम की सत्यापित मतदाता सूची देनी होगी