राजधानी के कमला नगर थाना क्षेत्र में एक महीने पहले हुई 8 साल की बच्ची से ज्यादती के बाद उसकी हत्या के आरोपी विष्ण बामोरे को कोर्ट ने दोषी माना है। कोर्ट सजा का ऐलान गुरुवार को करेगी। विशेष न्यायाधीश कुमुदनी पटेल की कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस सोमवार से शुरू हुई थी, जो मंगलवार को पूरी हो गई।
इसके पहले बुधवार को आरोपी विष्णु बामोरे को पुलिस कोर्ट में पेश किया। अदालत में आरोपी पर हमले की आशंका को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। शासकीय वकील मनीषा ने कोर्ट से आरोपी को फांसी देने की मांग की है। कोर्ट ने आरोपी विष्णु बामोरे को बच्ची के साथ ज्यादती, अप्राकृतिक कृत्य और उसके बाद हत्या की धाराओं में दोषी माना है। कोर्ट ने आरोपी को 363, 366, 376, 377 302 और 201 धाराओं में दोषी माना है।
कमलानगर क्षेत्र में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मामले में आरोपी विष्णु बामोर को खंडवा से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने 17 जून को कोर्ट में चालान पेश किया था। 19 जून को कोर्ट में आरोप तय हुए थे। इस तरह से कुल 23 दिन में मामले में फैसला आ सकता है।
भोपाल के कमला नगर में बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने दूसरे दिन एक नाले से बच्ची का शव बरामद किया था। आरोपी 35 साल के विष्णु प्रसाद उर्फ बबलू को ओंकारेश्वर के पास मोरटक्का से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मामले के आरोपी विष्णु प्रसाद भमौरे के खिलाफ राजधानी पुलिस ने चार दिन में चालान पेश कर दिया था। पुलिस ने इस मामले में 40 लोगों को गवाह बनाया था।
मामले के आरोपी विष्णु ने कोर्ट में जवाब दिया था कि मुझसे गलती हो गई। आप मुझे फांसी दे दीजिए मैडम। मैं नशे में था, मुझसे गलत काम हो गया। जज कुमुदिनी पटेल ने विष्णु से पूछा कि पुलिस को कोई मेमोरेंडम दिया है? तो विष्णु ने कहा-नहीं। फिर जज ने कहा कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा चलेगा। तुम्हें सुनवाई का मौका दिया जाएगा? इसके बाद विष्णु कठघरे में मौन खड़ा रहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया था और रोने लगा था।
पुलिस ने 17 जून को कोर्ट में जो चालान पेश किया है उसमें कुल 108 पन्ने हैं। इसमें भदभदा स्थित रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब (आरएफएसएल) की रिपोर्ट भी अदालत में पेश की गई है। आरएफएसएल रिपोर्ट से आरोपी के अपराध किए जाने की पुष्टि होती है। आरोपी विष्णु के खिलाफ पेश चालान में 37 साक्ष्यों को भी शामिल किया गया