हिमाचल में अब 15 मीटर से ऊंचे सभी भवनों के लिए प्रदेश सरकार ने अग्नि सुरक्षा के मानकों को पूरा करने के आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में गृह विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। अधिसूचना में बताया गया है कि 15 मीटर से ऊपर के आम भवनों के अलावा सभी शैक्षणिक भवनों और सभा वाले सभी भवनों को भी अग्निशमन के मानदंड पूरे करने होंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार ऐसे भवन जिनकी लंबाई 15 मीटर से ज्यादा है या ऐसे पंडाल जिनका क्षेत्रफल 500 स्क्वायर मीटर या 500 से ज्यादा बैठने की क्षमता होगी, उन्हें अग्निशमन के एहतियात बरतने होंगे।
इसके अलावा ढाई मंजिल या नौ मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले होटल और गेस्ट हाउसों, व्यापारिक भवनों, ढाई सौ स्क्वायर मीटर से ज्यादा के स्टोरेज भवन और औद्योगिक भवन, अंडरग्राउंड निर्माण, बीस से ज्यादा बच्चों वाले हॉस्टल और कोचिंग सेंटर, रेरा के अधीन रजिस्टर होने वाले सभी प्रोजेक्टों को अग्निशमन मानकों का अनुपालन करना होगा। इन अग्निशमन मानकों की अधिसूचना सरकार ने हिमाचल प्रदेश फायर फाइटिंग एक्ट 1984 की सेक्शन 9 के सब सेक्शन 1 के तहत की है।इन भवनों के अधिसूचित होने के बाद अब सरकार जल्द ही एक्ट के तहत रूल्स को भी अधिसूचित करेगी, जिसके बाद अग्निशमन विभाग प्रदेश में अग्निशमन नियमों व मानकों का अनुपालन न करने वाले भवन मालिकों की चेकिंग और कार्रवाई कर सकेगी।
अग्नि सुरक्षा के लिए भवनों में आने जाने के रास्ते, कंपार्टमेंटेशन व स्मोक मैनेजमेंट सिस्टम लगाना होगा। आग बुझाने के यंत्र, फायर अलार्म सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, आटोमेटिक स्प्रिंक्लर सिस्टम, पंपिंग अरेंजमेंट करने होंगे। बाहर निकलने के रास्तों पर संकेतक, अग्निशमन के लिए पानी के टैंक, स्टैंडबायर पावर सप्लाई, फायर कंट्रोल रूम भी बनाना होगा।