महाराष्ट्र में लागू महाराष्ट्र कंट्रोल आफ आर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट (मकोका) की तर्ज पर हिमाचल में भी संगठित तरीके से चल रहे नशे के अपराध पर लगाम कसने की तैयारी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में बताया है कि मकोका की तर्ज पर हकोका लागू करने पर सरकार विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र में लागू ठोस कानून का अध्ययन कर सरकार हिमाचल में लागू करेगी।
कहा कि इस कानून के तहत संगठित अपराध जैसे अंडरवर्ल्ड से जुड़े अपराधी, जबरन वसूली, फिरौती के लिए अपहरण हत्या या हत्या की कोशिश, धमकी, उगाही सहित ऐसा कोई भी गैरकानूनी काम जिससे बड़े पैमाने पर पैसे बनाए जाते हैं उसपर नकेल कसी जाती है। सीएम ने बताया गया कि हकोका लागू होने के बाद आरोपियों को आसानी से जमानत नहीं मिलती है।
सीएम ने कहा कि इससे पहले प्रदेश सरकार ने पिछले साल विधानसभा शीत सत्र के दौरान इस विधेयक को पारित किया था जिसे प्रदेश के राज्यपाल की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति को भेजा गया लेकिन अभी तक स्वीकृति नहीं मिली। ऐसे में जब तक मंजूरी नहीं मिलती तब तक प्रदेश में यह संशोधित कानून लागू नहीं हो सकता।