उन्नाव रेप केस में गुरुवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इससे जुड़े सभी केस दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि आखिर उन्हें पीड़िता की तरफ से लिखा गया पत्र समय पर न मिल सका।
आइये जानते हैं गुरुवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाए गए पांच आदेश-
1-सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस का ट्रायल 45 दिन में पूरा करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि उन्नाव से जुड़े सभी केस का ट्रांसफर दिल्ली किया जाए। इसके साथ ही, उन्होंने उन्नाव रेप से जुड़े सभी केस पर एक ही जज को सुनवाई करने का आदेश दिया।
2-चीफ जस्टिस ने कहा कि सात दिन के अंदर ट्रक हादसे की जांच पूरी की जाए।
3-पीड़ित परिवार को सीआरपीएफ सुरक्षा देने का आदेश दिया गया है। चीफ जस्टिस ने अपने आदेश में कहा कि हम पीड़िता, उसके वकील, पीड़िता की मां, उसके चारों भाई, उसके चाचा और उन्नाव में परिवार के सदस्यों को फौरन सुरक्षा का आदेश दिया।
4-चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने उन्नाव रेप केस में सुनवाई करते हुए कहा कि पीड़िता के अंतरिम मुआवजा पर भी विचार किया गया है। इसके तहत, यूपी सरकार को यह आदेश दिया गया है कि पीड़िता को 25 लाख रुपये भरपाई के तौर पर दे।
5-इसके साथ ही, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कोर्ट के अंदर सीबीआई ऑफिसर को मौजूद करने के लिए उन्नाव से विमान के जरिए पेश कराने को कहा। चीफ जस्टिस ने मामले की सुनवाई करते आगे कहा कि उन्होंने आरोपियों का पक्ष नहीं सुना है। अगर वे चाहें तो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं।