भोपाल से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. जबलपुर हाई कोर्ट ने एक चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए साध्वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ नोटिस जारी किया है और 4 हफ्तों में जवाब मांगा है.
याचिका में भोपाल लोकसभा सीट से साध्वी प्रज्ञा सिंह का निर्वाचन शून्य घोषित करने की मांग की गई है. भोपाल के एक पत्रकार राजेश दीक्षित ने ये चुनाव याचिका एक मतदाता की हैसियत से दायर की.
याचिका में कहा गया है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ने अपने चुनाव प्रचार में धर्म के आधार पर वोट मांगे थे इसलिए उनका निर्वाचन शून्य घोषित किया जाना चाहिए. याचिका में कहा गया है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ने अपने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान सांप्रदायिक और धार्मिक भाषण दिए जबकि अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह पर भगवा आतंकवाद पर बयान देने के झूठे आरोप लगाए.
याचिका मे कहा गया है कि लोकप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 के मुताबिक कोई भी प्रत्याशी धार्मिक आधार पर वोट नहीं मांग सकता लिहाजा साध्वी प्रज्ञा सिंह का निर्वाचन भी रद्द किया जाना चाहिए. फिलहाल हाईकोर्ट ने इस चुनाव याचिका पर साध्वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है. मामले पर अगली सुनवाई 9 सितंबर को की जाएगी.
बता दें कि भोपाल से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह को 3 लाख 64 हजार 822 वोटों से हराकर करारी मात दी. भोपाल से जीत हासिल करने के बाद वह पहली बार सांसद बनीं.