हिमाचल हाईकोर्ट ने बहुचर्चित इंडियन टेक्नोमैक घोटाले के मामले में कंपनी की संपत्तियों को नीलाम करने के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग को आदेश दिए हैं कि वह कंपनी को कर्ज देने वालों और आधिकारिक लिकविडेटर के साथ मिलकर कंपनी की संपत्तियों की विस्तृत जानकारी देते हुए नीलामी प्रक्रिया शुरू करे।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि कंपनी के पास लगभग 333 करोड़ रुपये की संपत्तियां हैं, जिनमें बेचने लायक संपत्तियों से लगभग 284 करोड़ जुटाए जा सकते हैं। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने राज्य कर विभाग को आदेश दिए कि वह नीलामी संबंधी नोटिस जारी करने से पहले उसे कोर्ट से अप्रूव करवाए।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कंपनी के पास जो कुल 285 बीघा जमीन है, उसमें से करीब 76 बीघा हिमाचली कृषक ही खरीद सकेंगे, जबकि बाकी गैर हिमाचलियों को भी बेची जा सकती है। गौरतलब है कि सीआईडी ने इंडियन टेक्नोमैक कंपनी द्वारा राज्य सरकार का लगभग 21 सौ करोड़ रुपये का टैक्स न अदा करने पर फैक्ट्री को आबकारी एवं कराधान विभाग ने सीज किया है।