फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में होटल नूर-उस-सबाह के मालिक सिकंदर हफीज समेत दो लोगों के खिलाफ कोहेफिजा पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। पुलिस ने ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर की है। इस संबंध में हिफजुर्रहमान की ओर से लोअर कोर्ट में एक परिवाद दायर किया गया था।
अदालत ने मामले में केस दर्ज करने के निर्देश दिए थे। आरोपी पक्ष ने इस निर्देश के खिलाफ हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी। हाईकोर्ट ने आरोपियों के पक्ष में फैसला दिया तो परिवादी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। विवाद बेगम साजिदा सुल्तान से हिबानामा पर मिली जमीन को बेचने से जुड़ा है। सिकंदर हफीज के कानूनी सलाहकार अरविंद मिश्रा ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि बेगम द्वारा 1987 में किया गया हिबानामा विधि सम्मत था। इस भूमि को शासन ने कभी शासकीय घोषित नहीं किया। यह भूमि पूर्णत: निजी भूमि थी। इस मामले में कलेक्टर और एसपी भी जांच कर क्लीनचिट दे चुके हैं।