मध्य प्रदेश में मिलावट के खिलाफ एक्शन जारी है. इसी कड़ी में गुरुवार को भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने दो व्यापारियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका के तहत कार्रवाई की है. कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने दो मावा व्यापारियों लोचन सिंह और मुश्ताक अली के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की है. लोचन सिंह ग्वालियर और मुश्ताक अली भोपाल के रहने वाले हैं. दोनों व्यापारियों पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मिलावटी मावा और पनीर का परिवहन करने का आरोप है.
दरअसल, जिला प्रशासन ने दोनों आरोपियों को 3 अप्रैल 2019 को अमानक मावा और पनीर का परिवहन करते पकड़ा था. मावे और पनीर का नमूना लेने के बाद जांच में उक्त खाद्य पदार्थ अमानक और इस्तेमाल के लायक नहीं पाया गया था. रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन द्वारा दोनों पर 21 अगस्त को गुनगा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी और गुरुवार को दोनों व्यापारियों पर कलेक्टर ने रासुका के तहत कार्रवाई कर दी. बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब मिलावट या अमानक खाद्य पदार्थों के पकड़े जाने पर व्यापारी के खिलाफ रासुका जैसी गंभीर धारा के तहत कार्रवाई हुई हो. इसकी शुरुआत सबसे पहले उज्जैन से हुई जहां नकली खाद्य पदार्थ मिलने के बाद व्यापारी पर रासुका के तहत कार्रवाई की गई थी.
उज्जैन के बाद ग्वालियर, खरगौन, इंदौर में कुल 5 लोगों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की गई है. वहीं, अब भोपाल में भी दो व्यापारियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई कर सरकार ने साफ कर दिया है कि ‘शुद्ध’ के लिए उसका ‘युद्ध’ अभी और लंबा चलेगा.