आईएनएक्स मीडिया केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) से अग्रिम जमानत की पी चिदंबरम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई. ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में अपनी दलीलें पेश कीं. तुषार मेहता ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) के पास यह अधिकार है कि हम आरोपी को गिरफ्तार कर सकें. हिरासत में पूछताछ जरूरी है या नहीं यह विशेष कोर्ट तय करे. इस मामले में हमें कई सबूत मिले हैं, जैसे विदेशों के बैंक से मिली जानकारी.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद ही ब्यौरा आरोपी को दिया जा सकता है.जांच रिपोर्ट और जानकारी सील कवर रिपोर्ट में संबंधित विभाग को दी गई है. यह विक्टिम कार्ड खेलने का मामला नहीं है. इस मामले में गिरफ्तारी जरूरी है, इसको लेकर हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं.
तुषार मेहता ने कहा कि हमने देशों को लैटर ऑफ रोगेटरी भेजा है. विदेशी बैंकों ने भी चिदंबरम के खातों के बारे में जानकारी दी है. कोर्ट को एजेंसी को रोकना नहीं चाहिए. उन्होंने कहा कि विदेशी बैंकों से हमें विदेश की संपत्ति को लेकर सटीक जानकारी मिली है. इसमें हाउस नंबर, कंपनी और उनके मालिक आदि की जानकारी है. हमनें इस मामले में रोगेटरी पत्र लिखा है.