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माखनलाल पत्रकारिता विवि के पूर्व कुलपति कुठियाला को राहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक कुर्की पर रोक…

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भोपाल. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय घोटाले के मुख्य आरोपी पूर्व कुलपति बीके कुठियाला को भोपाल जिला कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी कुर्की की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। और ये तब तक रूकी रहेगी, जब तक सुप्रीम कोर्ट में लगी अग्रिम जमानत याचिका पर कोई फैसला नहीं आ जाता। मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।

माखनलाल विश्वविद्यालय में हुए घोटाले के मुख्य आरोपी बीके कुठियाला पर आरोप है कि उन्होंने कुलपति के पद पर रहते हुए विश्वविद्यालय में कई घोटाले किए हैं। यात्रा से लेकर प्रमोशन तक में आर्थिक अनियमितता की गई है।

ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में कुठियाला की कुर्की की कार्रवाई करने के लिए आवेदन दिया था. कोर्ट ने आज मामले में दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए। जब तक सुप्रीम कोर्ट में लगी अग्रिम जमानत याचिका का फैसला नहीं आ जाता, तब तक किसी तरह के कुर्की की कार्रवाई पर जिला कोर्ट से फैसला नहीं दिया जाएगा। जिला कोर्ट में अगली सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई हो जाएगी।

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