हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग ने तहसील कार्यालय धर्मशाला के पूर्व अधीक्षक को चेतावनी दी है कि भविष्य में आरटीआई के आवेदन को गंभीरता से न लेने पर आयोग उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के लिए बाध्य होगा।
यह चेतावनी राज्य सूचना आयुक्त सुशील चंद्र श्रीवास्तव ने कांगड़ा निवासी सिद्धार्थ राय की शिकायत पर दी है। आयोग के अनुसार सुनवाई के दौरान तहसील कार्यालय की वर्तमान अधीक्षक यानी जनसूचना अधिकारी ने कहा कि उन्होंने हाल ही में ज्वाइनिंग दी है और तत्कालीन जनसूचना अधिकारी का तबादला हो गया है।
यह पद लंबे समय से रिक्त रहा है। उन्होंने आरटीआई दरख्वास्त का जवाब देरी से देने पर भी अफसोस जाहिर किया। साथ ही कहा कि पहली अपीलीय अथारिटी के आदेश के बाद आरटीआई के आवेदन पर जवाब दिया गया है।
जनसूचना अधिकारी को विस्तार से सुनने के बाद यह पाया गया कि आरटीआई के आवेदन पर जवाब समय पर नहीं दिया जा सका है। आयोग ने चेतावनी देते हुए इस बारे में सही सूचना एक सप्ताह के भीतर निशुल्क देने के आदेश जारी किए हैं।