प्रदेश में 15 साल पुरानी स्कूल बसों का संचालन बंद हो सकता है। परिवहन विभाग ने बुधवार को नोटिफिकेशन जारी कर अगले 15 दिन में इस पर दावे व आपत्तियां मांगी हैं। अधिकारियों की मानें तो दावे आपत्तियों के निराकरण के बाद यह पॉलिसी प्रदेश में लागू कर दी जाएगी।
इस बारे में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर डॉ. शैलेंद्र श्रीवास्तव का कहना है कि वर्तमान में 15 साल पुरानी गाड़ी को स्कूल बस के रूप में नहीं चलाने संबंधी कोई नियम लागू नहीं हैं। विभाग द्वारा नई पॉलिसी का शीर्षक शैक्षणिक वाहन नियंत्रण एवं विनियमन योजना-2019 दिया गया है। नई शैक्षणिक वाहन नियंत्रण पॉलिसी के अनुसार लों में चलने वाले पीले रंग के वाहनों में व्हीकल ट्रेकिंग डिवाइस लगाना जरूरी होगी।
इतना ही नहीं इन वाहनों को कैमरों और पैनिक बटन से भी लैस करना होगा, जो वीटीडी इन बसों या वाहनों में लगाई जाएगी, उसका एक्सेस संबंधित आरटीओ, शैक्षणिक संस्था या स्कूल और अभिभावकों को भी प्रदान करना होगा। इन वाहन की अधिकतम रफ्तार 40 किमी प्रति घंटे से ज्यादा नहीं रहेगी