भोपाल। अगले साल (2020) में वाले नगरीय निकाय चुनाव में महापौर और नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव सीधे नहीं होगा। चुनाव में जीतकर आए पार्षद अब महापौर और नगरपालिका अध्यक्ष का चुनेंगे। कैबिनेट ने नगरीय निकाय एक्ट में इस बदलाव पर मुहर लगा दी है। सरकार के नगरीय निकाय एक्ट में बदलाव के फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है।इससे पहले तक जनता सीधे महापौर और नगरपालिका अध्यक्ष को चुनती थी। कैबिनेट की बैठक के बाद जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि परिसीमन का काम चुनाव से दो महीने पहले पूरा हो जाएगा। इसके अलावा आपराधिक छवि वाले पार्षदों की अब खैर नहीं। दोषी पाए जाने पर 6 महीने की सजा के साथ ही 25 हजार के जुर्माने का प्रावधान को भी कैबिनेट ने मंजूर किया है।